आदिल अहमद
डेस्क: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) से जुड़े प्लॉट आवंटन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एक नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी है। ई़़डी ने राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को पूछताछ के लिए यह नोटिस दिया था।
न्यायमूर्ति नागाप्रसन्ना ने सोमवार को श्रीमयी कृष्णा की याचिका पर दलीलें सुनीं। सत्र न्यायालय के निर्देशानुसार लोकायुक्त पुलिस पहले से ही मामले की जांच कर रही है। न्यायमूर्ति नागाप्रसन्ना ने जांच को सीबीआई को सौंपने के मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान अदालत को लोकायुक्त पुलिस की जांच रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई। इसमें जांच अधिकारी, लोकायुक्त पुलिस के आईजीपी और एडीजीपी की रिपोर्ट भी शामिल है।
जीशान अली बांदा: उत्तर प्रदेश के बांदा में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के प्रयास को मस्जिद…
तारिक खान प्रयागराज: Maha Kumbh 2025 के अंतर्गत मौनी अमावस्या के अमृत स्थान पर्व के…
अजीत कुमार प्रयागराज: Maha Kumbh 2025 प्रयागराज महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या आज…
अनिल कुमार पटना: मधेपुरा में सड़क पर चाचा के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति…
ईदुल अमीन डेस्क: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (एचसीबीए) के अध्यक्ष ने मुख्य न्यायाधीश सुरेश…
आफताब फारुकी डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (27 जनवरी) को एक याचिकाकर्ता की जमानत याचिका…