सबा अंसारी
डेस्क: संभल शाही जामा मस्जिद के कुए को हरिमंदिर बता कर पूजा की इजाज़त मिलने के मामले में हिन्दू पक्ष को आज जोर का झटका सुप्रीम कोर्ट ने देते हुवे आदेश पर रोक लगाते हुवे प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने हुक्म में कहा है कि मस्जिद के अलावा दुसरे लोग भी कुए के पानी का इस्तेमाल कर सकते है। साथ ही प्रदेश सरकार को नोटिस जारी का 21 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट 21 फरवरी को तक देने को कहा है। दरअसल, संभल जामा मस्जिद के इस मामले में मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में मस्जिद के प्रवेश द्वार और सीढ़ियों के पास मौजूद कुएं को लेकर यथास्थिति बनाए रखने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने संभल प्रशासन से कहा कि वो कुएं को लेकर जारी नगरपालिका के नोटिस पर अमल न करे।
गौरतलब है कि संभल जामा मस्जिद में कथित हरि मंदिर के चारों और 68 तीर्थस्थान, 19 कुओं के होने का दावा 350 साल पहले लिखी किताब में किया जा रहा है। इस दावे के बाद ऐसा लगा जैसे एएसआई, नगरपालिका और प्रशासन पुरे संभल की ही खुदाई करने को आतुर दिखाई दे रहा है। एएसआई, नगर निगम और प्रशासन की टीम वहां लगातार सर्वे और खुदाई कार्य करा रही है। इसमें कई पुराने मंदिर, बावड़ी मिलने का दावा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पुरातत्व विभाग इनकी कार्बन डेटिंग कराके उनका इतिहास पता कर रहा है। दावा है कि पुरातत्व विभाग ने इन 19 कुओं को खोज निकाला है। जबकि 68 तीर्थों की तलाश जारी है।
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