कांग्रेस प्रत्याशी, पूर्व विधायक अजय राय पर फूलपुर थाने में प्रधानमन्त्री और मुख्यमंत्री पर विवादित बयान देने के प्रकरण में राजद्रोह का हुआ मुकदमा दर्ज

ईदुल अमीन

वाराणसी। पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय पर फुलपुर थाने में प्रधानमन्त्री और मुख्यमंत्री पर विवादित बयान देने के मामले में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। उनपर आरोप है कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग, राजित तारा गांव में बगैर अनुमति के जनसभा आदि है। इन आरोपों के आधार पर फ्लाइंग स्क्वॉयड टीम के एसआई रामकृष्ण यादव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रकरण में जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा के अनुसार, भड़काऊ भाषण पर आरओ से तीन दिन में जांच कराई गई थी। अजय राय को नोटिस देकर जवाब मांगा गया। इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है।

वही अजय राय ने अपने ऊपर दर्ज मुक़दमे को राजनैतिक बताया है और कहा कि वीडियो में ऐसा कुछ नही बोला था इसे भाजपा की आईटी सेल ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया और सरकार अपनी होने वाली हार से डरी हुई है तथा दमन की कार्यवाही पर उतर आई है। पिंडरा विधानसभा के फ्लाईंग स्क्वाड टीम (प्रथम) के उप निरीक्षक रामकृष्ण यादव के अनुसार, 31 जनवरी को राजित तारा गांव में बगैर अनुमति के जनसभा और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी की, इससे आम जनमानस के बीच शत्रुता पैदा हो सकती है और क्षेत्र में अशांति फैल सकती है। वहीं भीड़ जुटाकर कोविड गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया गया।

प्रकरण में क्षेत्राधिकारी पिंडरा अभिषेक पांडेय ने बताया कि राजद्रोह सहित विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि अजय राय के मुताबिक उन्होंने सात मार्च के बाद देश से योगी-मोदी नहीं बल्कि राशन की दुकानों पर मिल रहे खराब नमक को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी।

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