कुख्यात इनामिया मनीष सिंह “सोनू” के खिलाफ रोहनिया पुलिस ने किया सीआरपीसी 82 की कार्यवाही
ए0 जावेद
वाराणसी। कुख्यात इनामिया अपराधी मनीष सिंह “सोनू” के खिलाफ रोहनिया पुलिस ने सख्ती दिखाते हुवे सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उसके आवास पर नोटिस चस्पा कर इलाके में मुनादी करवाई। उक्त कार्यवाही रोहनिया पुलिस ने एनडी तिवारी हत्याकाण्ड में दर्ज मुकदमा 212/21 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 34, 504, 120B, 307 के तहत कार्यवाही हुई है।
रोहनिया पुलिस ने उक्त प्रकरण में अदालत द्वारा फरार अपराधी मनीष सिंह “सोनू” पुत्र अनिल सिंह के लंका थाना क्षेत्र स्थित नरोत्तमपुर आवास पर धारा 82 की नोटिस चस्पा कर डूबडुगी पिटवाई। बताते चले कि वर्ष 2021 में रोहनिया थाना क्षेत्र में पत्रकार एनडी तिवारी की गोली मार कर हत्या हो गई थी। प्रकरण में जब पुलिस विवेचना हुई और हत्याभियुक्तो की गिरफ़्तारी हुई। इस घटना में शामिल रहा मुख्य शूटर मनीष सिंह “सोनू” पुलिस पकड़ से दूर रहा। इस प्रकरण में पुलिस ने आज धारा 82 की कार्यवाही किया।
क्या है सीआरपीसी की धारा 82
यदि किसी न्यायालय को (चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात् या लिए बिना) यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, फरार हो गया है, या अपने को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित करता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर, जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम से कम तीस दिन पश्चात् का होगा, हाजिर होने का हुक्म होता है।