चेतगंज पुलिस ने फरार चल रहे अभियुक्त के खिलाफ किया सीआरपीसी 82 की कार्यवाही
ए जावेद
वाराणसी। फरार कल रहे अभियुक्त गौतम चक्रवाल के खिलाफ चेतगंज पुलिस ने सख्ती दिखाते हुवे सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उसके आवास पर नोटिस चस्पा कर इलाके में मुनादी करवाई। उक्त कार्यवाही चेतगंज थाने में दर्ज अपराध संख्या 275/2021 धारा 420, 467, 468, 472 तथा 63/65 कापी राईट एक्ट के तहत हुई है।
चेतगंज पुलिस ने उक्त प्रकरण में अदालत द्वारा फरार अपराधी गौतम चक्रवाल पुत्र लालबाबू के सेनपूरा, चेतगंज थाना क्षेत्र स्थित आवास पर धारा 82 की नोटिस चस्पा कर डूबडुगी पिटवाई। इस क्रम में आसपडोस के लोगो को गवाह के तौर पर रख कर अभियुक्त के आवास पर नोटिस भी चस्पा किया गया।
क्या है सीआरपीसी की धारा 82
यदि किसी न्यायालय को (चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात् या लिए बिना) यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, फरार हो गया है, या अपने को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित करता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर, जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम से कम तीस दिन पश्चात् का होगा, हाजिर होने का हुक्म होता है।