लखीमपुर खीरी हिंसा: मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को बड़ा झटका, कोर्ट ने ज़मानत याचिका किया खारिज
फारुख हुसैन
लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार दिया है। बताते चले कि इससे पहले इस मामले में 15 जुलाई को सुनवाई हुई थी, तब अदालत ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आशीष मिश्रा को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए आशीष मिश्र को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। यह निर्णय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने आशीष मिश्र की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया।
वही उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ शर्तों के साथ आशीष मिश्रा को जमानत दी जा सकती है। उनके वकीलों ने उन्हें जमानत दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोर्ट में उनकी दलीलें नहीं चल पाईं। ऐसे में कोर्ट का ये फैसला उनके लिए एक बड़ा झटका है।