बदायु जामा मस्जिद प्रकरण हुआ अदालत में पेश, अदालत ने दिया सुनवाई के लिए 4 अक्टूबर की अगली तारीख

ज़ीशान अली/मो0 कुमैल

बदायु: बदायु स्थित कदीमी जामा मस्जिद को महादेव मन्दिर होने का दावा करने वाली हिन्दू महासभा की याचिका पर आज सिविल जज सीनियर डिविज़न विजय कुमार गुप्ता की अदालत में सुनवाई हुई। यह सुनवाई आज ज्यादा देर नही चल सकी और मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता असरार अहमद और मोहम्मद जमील अहमद ने अदालत में अर्जी देकर कहा कि उनको वाद की प्रति उपलब्ध नही हुई है। जिसको नियमानुसार उन्हें उपलब्ध करवाया जाए। इसके बाद अदालत ने इस मामले की सुनवाई हेतु 4 अक्टूबर की तारिख मुक़र्रर कर दिया है।

आज दोपहर बाद पेश हुवे इस मामले में वकील असरार अहमद के मुताबिक, उन्होंने अदालत से कहा कि हिंदू महासभा की ओर से दाखिल किए गए प्रपत्रों की अभी तक उनको नकल उपलब्ध नहीं कराई गई है। नियम के अनुसार उन्हें प्रपत्रों की कॉपी दिलाई जाए। यह प्रार्थनापत्र देकर इंतजामिया कमेटी के वकील न्यायालय से बाहर निकल आए। जिसके बाद अदालत ने 4 अक्टूबर की तारिख मुक़र्रर कर दिया है। इस दिन आदेश 7 के नियम 11 पर यह दलील पेश किया जायेगा कि वाद चलने योग्य है कि नही है।

आज बृहस्पतिवार सुबह करीब साढ़े दस बजे इंतजामिया कमेटी की ओर से वकील असरार अहमद सिद्दीकी और मोहम्मद जमील अहमद अदालत में पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले नकल की मांग करते हुए न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र पेश किया। इसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश सिंह पटेल तमाम समर्थकों के साथ न्यायालय पहुंचे। बताते हैं कि न्यायाधीश ने हिंदू महासभा को भोजनावकाश के बाद का समय दिया था। भोजनावकाश के बाद हिंदू महासभा के वकील वेदप्रकाश साहू, ब्रजपाल सिंह, विवेक रैंडर और अर्पित श्रीवास्तव समेत अन्य लोग न्यायालय पहुंचे।

वकील वेद प्रकाश साहू के मुताबिक उन्होंने न्यायालय को बताया कि इस मामले में न्यायालय की ओर से प्रतिवादियों को समन भेजे जा चुके हैं लेकिन जो समन तामील करने के लिए भेजे गए थे, वे अभी तक लौटकर नहीं आए हैं। उन्हें दोबारा समन भेजे जाएं या फिर इस संबंध में गजट कराया जाए। इसके लिए न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए चार अक्तूबर की तारीख लगा दी है। इसके बाद ही तय होगा कि यह मुकदमा आगे चलेगा या नहीं।

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