मथुरा शाही ईदगाह प्रकरण: अदालत ने दिया ईदगाह के अमीन सर्वेक्षण का आदेश, अगली तारीख 20 जनवरी 2023 हुई मुक़र्रर
रवि पाल
मथुरा: मथुरा की शाही ईदगाह हेतु चल रहे वाद में आज स्थानीय अदालत ने वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को अवैध बताते हुए निरस्त किए जाने की मांग वादी मुकदमा के तरफ से प्रस्तुत की गई। इस बीच वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले की तरह ही यहां भी हिन्दू सेना के दावे पर ईदगाह का अमीन सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है।
अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी तय की है। अमीन को इससे पहले संबंधित रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। वादी के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि आठ दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता एवं उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में दावा किया गया था।
वाद में दावा किया गया है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार कराई गई थी। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के समक्ष पेश किया। उन्होंने साल 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए निरस्त किए जाने की मांग की है।