जामिया हिंसा मामला: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शरजील इमाम और अन्य को किया दोषमुक्त
आदिल अहमद
नई दिल्ली: जामिया हिसा मामले में पुलिस द्वारा आरोपी बनाये गए छात्र नेता शरजील इमाम को आज साकेत कोर्ट ने आरोप मुक्त करार दिया। बताते चले कि जामिया में 2019 में सीएए-एनआरसी कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के दरमियान हिंसा हो गई थी। जिसके बाद पुलिस ने इस हिंसा में शरजील इमाम को भी दोषी बनाया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर चार्जशीट अदालत में पेश किया था। जिसमे सभी आरोपियों को दोषमुक्त किया गया।
आज अदालत ने जामिया हिंसा के मामले में आसिफ इकबाल तन्हा को भी बरी कर दिया। मीडिया से बात करते हुवे आसिफ ने कहा कि जज ने हम सभी 13 स्टूडें को साकेत कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है, जज ने कहा कि पुलिस की तरफ से जो भी आरोप लगाए गए, वो सभी बेबुनियाद है। इस मामले में पुख्ता सबूत नहीं है। बस एक आरोपी जिसका जिक्र पुलिस ने किया है कि उसने टायर जलाया। उस पर सिर्फ उसी चीज में चार्ज लगाए जाएंगे बाकि सभी को सभी धाराओं से आरोप मुक्त कर दिया है जिसमे शरजील इमाम शामिल है।
बताते चले कि दिल्ली दंगा 2020 की साजिश का केस भी शरजील इमाम पर लगा था जो मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने शरजील इमाम पर UAPA लगा दिया, जिसमे अभी तक शरजील को जमानत नहीं मिली है। भड़काऊ बयान देने के मामले में भी शरजील इमाम पर अभी केस चल रहा है, जिसमें शरजील ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम को इंडिया से काट देने की बात कही थी। फिलहाल क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। इसी मामले में इमाम पर देशद्रोह और UAPA लगाया गया था, जिसमे शरजील इमाम को अभी जमानत नहीं मिली है। इसलिए शरजील इमाम अभी जेल से बाहर नहीं आ सकता।