राजस्थान के जोधपुर में अहल-ए-सुबह 4 माह के बच्चे सहित कुल 4 लोगो की सामूहिक हत्या मामले के चंद घंटो के अन्दर पुलिस ने पप्पू राम को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी किया बरामद
शफी उस्मानी (इनपुट: अब्दुल रज्जाक)
जयपुर: राजस्थान में बुधवार सुबह जोधपुर ग्रामीण के ओसियां इलाक़े के चोराई रामनगर में छह महीने की बच्चे समेत चार लोगों की हत्या के बाद घर से अधजले शव बरामद हुए थे। जोधपुर पुलिस का कहना है कि उन्होंने मामले में मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (एसपी) धर्मेंद्र सिंह यादव ने घटनास्थल पर ही मीडिया से बातचीत में दिया है। उन्होंने बताया कि हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त पप्पू राम को गिरफ्तार कर लिया गया है।
एसपी धर्मेन्द्र सिंह यादव ने मीडिया से बात करते हुवे बताया कि ‘मृतक पूनाराम के ताऊ के बेटे पप्पू राम ने शुरुआती पूछताछ में चारों की हत्या कर शव जलाने का अपराध कबूल किया है। हमने 19 साल के अभियुक्त पप्पू राम को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के लिए उपयोग की गई कुल्हाड़ी की बरामदगी होना बाक़ी है। अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने सुबह चार बजे बाहर सो रहे पूनाराम और उनकी पत्नी की हत्या की। फिर अंदर सो रही बहू और छह महीने की बच्ची की हत्या कर शवों को जला दिया।’
उन्होंने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ‘अभियुक्त और मृतक के परिवार के बीच ज़मीन का विवाद था। इसके साथ ही अभियुक्त के भाई की सूरत में संदिग्ध हालात में मौत हुई थी, अभियुक्त के परिवार को उस मौत में मृतक परिवार पर शक था। हम दोनों एंगल पर जांच कर रहे हैं। ज़िले के टॉप ऑफिसर्स की टीमें बनाई गई हैं। टेक्निकल टीम, एफएसएल टीम और डॉग स्क्वायड की भी मदद ली जा रही है।’ कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के आदेश पर शवों का घटनास्थल पर ही मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है।
बताते चले कि आज बुद्धवार को अहल-ए-सुबह मृतक के घर से धुआं निकलता देख ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली। जिसके बाद ज़िला और डिवीजन स्तर के पुलिस-प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए डीजीपी उमेश मिश्रा ने जयपुर से क्राइम एडीजी दिनेश एमएन को जोधपुर भेजा है। राजस्थान विधानसभा में भी मामला उठाया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष ने भी आईजी और एसपी से इस मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। मृतक पूनाराम के 28 साल के बेटे हरजीराम ने घटना की शिकायत ओसियां पुलिस थाने में दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 456, 459, 302, 201/436 में एफआईआर दर्ज की है।