पूर्व फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा सहित कुल 4 को अदालत ने सुनाई 6 माह की कैद-ए-बमशक्कत और 5 हज़ार रुपया जुर्माना
मो0 सलीम/यश कुमार
डेस्क: फिल्म अभिनेत्री एवं रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा को चेन्नई की एक अदालत ने 6 महीने की कैद-ए-बामशक्कत और 5 हज़ार रूपये का जुर्माना की सजा मुक़र्रर किया है। जया प्रदा पर चेन्नई के रायपेटा में उनके स्वामित्व वाले एक मूवी थिएटर के कर्मचारियों द्वारा याचिका दायर किया गया था जिसमे उनके ऊपर इलज़ाम था कि थियेटर कर्मचारियों के ईएसआई का भुगतान करने में विफल था।
याचिका के अनुसार सिनेमा हॉल को चेन्नई के राम कुमार और राजा बाबू चलाते हैं। समस्या तब शुरू हुई जब प्रबंधन थिएटर कर्मचारियों के ईएसआई का भुगतान करने में विफल रहा। जिसके बाद कर्मचारियों ने अदालत का रुख किया। बाद में एक्ट्रेस ने स्टाफ को पूरी रकम देने का वादा किया और कोर्ट से केस खारिज करने की अपील की। हालांकि, लेबर गवर्नमेंट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के वकील ने उनकी अपील पर आपत्ति जताई, जिसके बाद जया प्रदा और मामले से जुड़े तीन अन्य लोगों को छह महीने की कैद-ए-बामशक्कत तथा 5 हज़ार रुपया जुर्माना की सज़ा अदालत ने मुक़र्रर किया है।
रामपुर से सांसद रह चुकीं जया प्रदा का राजनीति करियर 1994 में तेलुगम देशम पार्टी से शुरू हुआ था। जया प्रदा 1996 में आंध्र प्रदेश से पहली बार राज्यसभा के लिए चुनी गईं। इसके बाद 2004 में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और दो बार लोकसभा सांसद बनीं। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल से भी लोकसभा का चुनाव लड़ा। फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुईं।
जया प्रदा दो बार लोकसभा में समाजवादी पार्टी की ओर से रामपुर का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। 2004 और 2009 में उन्होंने रामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार को पटखनी देकर जीत हासिल की थी। बाद में सपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और फिर 2014 के चुनाव में उन्होंने रालोद के टिकट पर बिजनौर से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। 2019 में जया प्रदा वापस रामपुर लौटीं और भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। जिस चुनाव में आज़म खान के खिलाफ उन्हें हार का मुह देखना पड़ा था।