2 हज़ार की नोट बदलने के लिए मिला 7 अक्टूबर तक का वक्त
तारिक़ खान
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि दो हज़ार रुपये के नोट बदलने की आख़िरी तारीख़ अब बढ़ाकर सात अक्टूबर कर दी गई है। इससे पहले ये डेडलाइन आज यानी 30 सितंबर को ख़त्म हो रही थी। आरबीआई ने 19 मई, 2023 को दो हज़ार रुपये के नोट चलन से वापस लिए जाने की घोषणा की थी।
आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, 19 मई, 2023 को दो हज़ार रुपये के 3.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट चलन में थे जिसमें 29 सितंबर, 2023 तक 3.42 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट बैंकों में वापस जमा कर दिए गए। बाज़ार में अभी भी 0.14 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट मौजूद हैं। नए आदेश में रिजर्व बैंक ने कहा है कि आठ अक्टूबर से 2000 रुपये के नोट बैंक शाखाओं में जमा नहीं किए जा सकेंगे।
रिज़र्व बैंक के 19 दफ़्तरों में एक बार में 20,000 रुपये के मूल्य के बराबर दो हज़ार रुपये के नोट बदले जा सकते हैं। सरकारी संस्थाओं और विभागों पर ऐसा कोई लिमिट नहीं लागू होगा और वे किसी भी सीमा तक दो हज़ार रुपये के नोट आरबीआई के निर्धारित दफ़्तरों में बदल सकते हैं। दो हज़ार रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे।