अडानी हिडेनबर्ग मामले में जाँच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई पूरी, अदालत ने रखा फैसला सुरक्षित
ईदुल अमीन
डेस्क: हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अदानी समूह पर फ्रॉड करने के लगाए गए आरोपों की जांच कराने की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो गई है। शीर्ष अदालत ने आज शुक्रवार को इस मामले पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन सदस्यीय खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रखने से पहले याचिकाकर्ताओं और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के वकीलों की दलीलें सुनी।
इस दौरान अदालत ने संकेत दिया कि इस मामले में वो सेबी के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी करेगी। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के दौरान कहा कि अदानी समूह पर लगे आरोपों की जांच पूरी करने के लिए उसे और समय नहीं चाहिए। सेबी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सेबी ने जांच के बाद फ़ैसले तक पहुंचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
मेहता ने अदालत में कहा कि कुल 24 मामलों में से 22 की जांच पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि बाक़ी बचे 2 मामलों में हमें विदेशी नियामकों से सूचनाओं की ज़रूरत है। हम उनके संपर्क में हैं, लेकिन सूचनाएं मिलने की समय सीमा हमारे कंट्रोल में नहीं है। अदालत ने शेयरों की क़ीमतों में हुए उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में सेबी से सवाल पूछा। इस पर मेहता ने जवाब दिया कि कहीं भी शॉर्टसेलिंग दिखने पर कार्रवाई की जाएगी।