ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण: अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार से नही हुई आज सुनवाई, अदालत ने अगली तारीख 3 जनवरी किया मुक़र्रर

तारिक़ आज़मी  

वाराणसी: ज्ञानवापी परिसर में हुए ASI सर्वे रिपोर्ट मामले में आज होने वाली सुनवाई नहीं हो सकी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ताओं ने अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार होने का हवाला देकर सुनवाई में शामिल न होने की बात कही। अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार की वजह से से सर्वे रिपोर्ट सौप वादी पक्ष को सौंपे जाने और उसके खिलाफ दी गई याचिका पर होने वाली सुनवाई के लिए जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने 3 जनवरी की अगली तारीख नियत की है।

वही हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने सुनवाई न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं पर सहयोग न करने का आरोप लगाया है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया कि कोर्ट में ASI ने सील बंद पोटली में साक्ष्य और सर्वे रिपोर्ट को 18 दिसंबर जमा कर दिया है। जिस पर हिंदू पक्ष ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और उसकी एक कॉपी हिंदू पक्ष की वादिनि को दिए जाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल किया था।

वही मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने और केवल वादी और प्रतिवादी पक्ष को सर्वे रिपोर्ट पढ़ने के लिए हलफनामे के साथ सैपे जाने के साथ रिपोर्ट को मीडिया या सार्वजनिक न किए जाने की याचिका दाखिल किया। इन दोनो याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई होना था। अंजुमन इंतेजामिय मसाजिद कमेटी के अधिवक्ताओं ने सुनवाई में हिस्सा नहीं लिया। अधिवक्ताओं ने कचहरी में अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार का हवाला दिया। ऐसे में जिला जज ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 3 जनवरी को नियत किया।

मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोकल बार के द्वार कार्य बहिष्कार का बहाना बनाकर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने सुनवाई का विरोध किया। 3 जनवरी को सुनवाई के बाद यह तय होगा कि रिपोर्ट बंद पोटली में रहेगा या इसे सार्वजनिक किया जाएगा।

हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को कॉर्पोरेट के दबाव से मुक्त रखने के लिए आप आर्थिक सहयोग यदि करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें


Welcome to the emerging digital Banaras First : Omni Chanel-E Commerce Sale पापा हैं तो होइए जायेगा..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *