वर्ष 1995 में प्रयागराज कोर्ट परिसर में गोली कांड में मुख्य षड्यंत्रकारी लईक की ज़मानत याचिका हुई ख़ारिज
तारिक खान
प्रयागराज: आज प्रयागराज अपर सत्र न्यायधीश (14) की अदालत से वर्ष 1995 में प्रयागराज कोर्ट में हुवे हत्या के प्रयास मामले में मुख्य षड्यंत्रकर्ता लईक की ज़मानत याचिका खारिज हो गई है। आज प्रस्तुत हुवे ज़मानत प्रार्थना पत्र पर वादी मुकदमा शकील अहमद के तरफ से अधिवक्ता नसीम अहमद सिद्दीकी ने पक्ष रखा।
प्रकरण वर्ष 1995 से सम्बन्धित है। दर्ज मुक़दमे के अनुसार 16 मई वर्ष 1995 को शाम लगभग 5 बजे के करीब मामले में अभियुक्त हसनैन ने अतीक के ललकारने पर वादी मुकदमा शकील पर गोली चलाया था। यह गोली शकील को न लगकर एक अन्य मामले में अदालत आये राम नाथ को लगी थी और वह घायल हो गये थे। यह पूरा घटनाक्रम तत्कालीन कोर्ट नम्बर 10 के गेट पर हुआ था और मामले में सनसनी फ़ैल गई थी।
जिसके बाद थाना कर्नलगंज में वादी मुकदमा शकील द्वारा अतीक और हसनैन को नामज़द करते हुवे शिकायत दर्ज करवाया था। प्रकरण में मुख्य षड्यंत्रकर्ता लईक पुलिस जाँच में सामने आया। जिसके बाद आज लईक के तरफ से पेश ज़मानत याचिका पर बहस हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद वादी के अधिवक्ता नसीम अहमद सिद्दीकी के पेश किये गए तथ्यों से इत्तेफाक रखते हुवे अदालत ने लईक की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दिया है।