नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियमों को तैयार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक और एक्सटेंशन
मो0 कुमेल
डेस्क: नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 के नियमों को तैयार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक और एक्सटेंशन मिला है। मालूम हो कि जनवरी के अंत में शुरू होने वाला बजट सत्र, लोकसभा चुनाव से पहले इस सरकार का आखिरी सत्र होगा। राज्यसभा में अधीनस्थ कानून पर संसदीय समिति द्वारा दिया गया नवीनतम विस्तार मार्च के अंत में समाप्त हो रहा है।
टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि यह केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता है क्योंकि अंतिम विस्तार मंगलवार (9 जनवरी) को समाप्त हो रहा था और सीएए नियमों को वास्तव में अधिसूचित होने तक एक और विस्तार की जरूरत थी। एक बार अधिसूचित होने के बाद, नियम संसद के दोनों सदनों में रखे जाएंगे। मालूम हो कि जनवरी के अंत में शुरू होने वाला बजट सत्र, लोकसभा चुनाव से पहले इस सरकार का आखिरी सत्र होगा।
राज्यसभा में अधीनस्थ कानून पर संसदीय समिति द्वारा दिया गया नवीनतम विस्तार मार्च के अंत में समाप्त हो रहा है। इस समयसीमा का हवाला देते हुए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने नवंबर 2023 में घोषणा की थी कि सीएए नियम 30 मार्च, 2024 तक लागू होंगे। संसदीय नियमों के अनुसार, किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की सहमति या लोकसभा और राज्यसभा में अधीनस्थ कानून पर समितियों से मांगे गए विस्तार के छह महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए। सीएए दिसंबर 2019 में अधिनियमित किया गया था और 10 जनवरी, 2020 को लागू हुआ था।