दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुवे कहा ‘शुक्र है कि आपने बेसमेंट में घुसने की वजह से बारिश के पानी पर चालान नहीं किया’, सीबीआई को दिया जांच का आदेश

आदिल अहमद

डेस्क: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और एमसीडी को जमकर फटकार लगाते हुवे ओल्ड राजेंद्र नगर में पिछले हफ्ते कोचिग के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से तीन छात्रो की मौत की जांच सीबीआई को सौप दिया है। अदालत ने सुनवाई के दरमियान एमसीडी और दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाते हुवे यहाँ तक कहा है कि आपने गनीमत है बारिश के पानी का चालान नही काटा।

अदालत ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुवे दिल्ली पुलिस के वकील से कहा गनीमत है कि आपने बारिश के पानी का चालान नहीं काटा। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि क्या आपने स्टॉर्म वाटर ड्रेन और सीवर ड्रेन के नक्शे की जांच की है? दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि आप उनको पकड़िए, जो दोषी हैं। बेगुनाहों को मत पकड़िए। अगर आपने किसी बेकसूर को पकड़ा है, तो उसको छोड़ दीजिए।

जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने ओल्ड राजिंदर नगर में पिछले हफ़्ते एक कोचिंग के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से तीन छात्रों की मौत के मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया। अभी तक दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से इस मामले में सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने के लिए कहा है।

हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की खिंचाई करते हुए कहा कि ये बात समझ नहीं आती कि छात्र बेसमेंट से बाहर कैसे नहीं निकल पाए। हाईकोर्ट ने एमसीडी अधिकारियों से पूछा कि उन्होंने राजिंदर नगर में नालों की हालत ठीक नहीं होने के बारे में कमिश्नर को जानकारी क्यों नहीं दी। हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा, ‘शुक्र है कि आपने बेसमेंट में घुसने की वजह से बारिश के पानी पर चालान नहीं किया, जिस तरह आपने वहां कार चलाने की वजह से एक एसयूवी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था।’

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