स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में तमाम शरायत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिया बिभव कुमार को ज़मानत, पढ़े क्या है शर्ते

मो0 कुमेल

डेस्क: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिल उजला भुइयां की पीठ ने बिभव कुमार को ज़मानत देते हुए कुछ शर्तें रखी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने जिन शरायत पर ज़मानत मंज़ूर किया है उनमे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि बिभव कुमार को मुख्यमंत्री ऑफिस में कोई पद नहीं दिया जाएगा। बिभव कुमार मामले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बिभव कुमार मुख्यमंत्री ऑफिस में तब तक प्रवेश नहीं करेंगे जब तक कि गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाती।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में चार्जशीट दायर की जा चुकी है। ऐसे में बिभव कुमार को ज़मानत देने से मुक़दमे में कोई बाधा नहीं आएगी। कोर्ट ने कहा कि बिभव कुमार 100 दिनों से अधिक समय से हिरासत में हैं। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने मुख्यमंत्री आवास में उनके साथ मारपीट की थी।

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