सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार की एनसीपी को शरद पवार की तस्वीर अपने प्रचार में लगाने से रोका

आफताब फारुकी

डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार की ‘घड़ी’ के चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से कहा कि वह विधानसभा चुनाव में शरद पवार के तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करे।

लाइव लॉ के मुताबिक कोर्ट ने अजित पवार की एनसीपी से कहा कि उन्हें चुनाव अपनी पहचान पर लड़ना होगा। अदालत ने निर्देश दिया कि अजित पवार अपनी पार्टी के लोगों को चुनावी प्रचार में शरद पवार की तस्वीर और वीडियो इस्तेमाल करने से मना करें। ये सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भूयन की बेंच ने की। शरद पवार ने अपनी याचिका में अजित पवार धड़े को ‘घड़ी’ के चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने से रोकने की अपील की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी ऐसे समय की है जब महाराष्ट्र में एक सप्ताह बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर वोटिंग होगी और मतगणना 23 नवंबर को होगी। राज्य में महाविकास अघाड़ी (उद्धव ठाकरे की शिव सेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी) का मुक़ाबला महायुति (बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिव सेना और अजित पवार की एनसीपी) से है। दरअसल, अजित पवार अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर महायुति में शामिल हो गए थे और वो इसके बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री बन गए।

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