बुलंदशहर में शहद चोरी करने के आरोप में 9 साल चला मुकदमा और दोष सिद्धि पर हुई 4 साल, 7 महीने और 11 दिन की सजा
शफी उस्मानी
डेस्क: बुलंदशहर की एक अदालत ने एक निजी मधुमक्खी पालन केंद्र में चोरी के मामले में एक व्यक्ति को 4 साल 7 महीने और 11 दिन की सज़ा सुनाई है। प्रकरण में दोषी अमरवीर को सज़ा मिलने पर वादी मुकदमा उस्मान ने कहा है कि उन्होंने उम्मीद लगभग छोड़ दिया था, मगर आखिर में इन्साफ मिल गया है।
बताते चले कि मामला 2015 का है जब गांव रूडपुर बांगर के अमरवीर सिंह पर आरोप लगा कि उन्होंने छतारी के मधुमक्खी पालन केंद्र से 76 डिब्बे चुरा लिए हैं। इसके बाद मधुमक्खी केंद्र के मालिक मोहम्मद उस्मान ने 10 सितंबर 2015 को पुलिस में शिकायत कराई थी। अनूपशहर पुलिस ने आईपीसी की धारा 379 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस ने जनवरी 2016 में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। नौ साल तक चली सुनवाई के बाद अतिरिक्त सिविल जज यज्ञेश कुमार सोनकर ने इसी महीने 26 नवंबर को अभियुक्त को दोषी ठहराया था। फ़ैसले के बाद मोहम्मद उस्मान ने कहा कि वो ‘सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे। लेकिन अंत में इंसाफ़ मिल गया है।’ बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने कहा कि ‘ये पुलिस की प्रभावी पैरवी से हुआ है।’