नही होगी आनन फानन की जाँच, डीएम ने दिये सख्त निर्देश
मऊ : जिलाधिकारी ने सभी विभागो को सख्त निर्देष दिये कि आम जनता आवास, शौचालय, बृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन आदि शासकीय योजनाओ के लाभ हेतु जन सुनवाई में प्रतिदिन आती है। आज जनता द्वारा दिये आवेदन पत्रो पर जैसे-तैसे उनका निस्तारण कर दिया जाता है। वह व्यक्ति पात्र है या अपात्र है, इसका जिक्र जाॅच आख्या में नही किया जाता है। अतः कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से सभी सम्बन्धित अधिकारियो, ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारियो को निम्न निर्देष दिये गए हैं।
सभी ग्राम प्रधान एवं सचिव अपने-अपने ग्रामसभा में खुली बैठक कराकर जो भी जनता आवास, शौचालय, बृद्धावस्था पेंषन, विकलांग पेंषन, विधवा पेंषन हेतु पात्र है या जो इन योजनाओ का लाभ पाने से वंचित है, उनकी सूची तैयार करायी जाय, जनसुनवाई के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रो को गम्भीरता से लेते हुए उसका समयवद्ध एवं गुणवत्तापुर्वक निस्तारण किया जाय, आम जनता जिस योजना हेतु पात्र है, उसे उस योजना हेतु चयन किया जाय तथा उसकी सूची तैयार की जाय, शासकीय योजनाओ का लाभ आम जनता को उनके पात्रता के अनुसार दिया जाना है, उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार तथा क्रमानुसार ही दिये जाय, अपात्र व्यक्ति का चयन किसी भी दषा में न किया जाय। अपात्र व्यक्ति का चयन करने वालों की जिम्मेदारी तय की जाय।
पात्र व्यक्ति शासकीय योजना का लाभ पाने से वंचित न हो। इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाय, शासकीय योजनाओ के चयन में पूर्ण रूपेण पारदर्षिता बरती जाय ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता/शिकायत का मौका किसी को न मिले, प्रायः यह भी देखा गया है कि पात्र व्यक्ति शासकीय योजनाओ के लाभ से कुछ राजनैतिक व्यक्तियो/बिचैलियो/प्रभावशाली व्यक्तियो या दलालो के प्रभाव से वंचित हो जाते है तथा अपात्र व्यक्ति इन कारणो से इसका लाभ पा जाते है, जो कत्तई बर्दास्त करने योग्य नही है।
उपरोक्त व्यवस्था से आम जनता को लाभ पहुचनें के साथ-साथ जनपद का भी नाम शासन स्तर पर होने लगेगा तथा जनता को भाग दौड़ भी कम हो जायेगा।