डांसर सपना चौधरी ने अपने विरुद्ध दर्ज हरिजन एक्ट के मुकदमे को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट से लगाया गुहार
शबाब ख़ान
चंडीगढ़: रागिनी गायिका व हरियाणा की मशहूर और अक्सर विवादो से घिरी रहने वाली डांसर सपना चौधरी ने अपने खिलाफ गुरुग्राम में एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआइआर को रद करवाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। हाई कोर्ट ने सपना के अग्रिम जमानत के मामले के साथ याचिका पर सुनवाई 19 जुलाई को तय की है।
सपना ने दायर याचिका में बताया है कि पिछले साल उसने गुरुग्राम के सेक्टर 29 थाना क्षेत्र के चकरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में रागिनी प्रस्तुत की थी। इसमें जाति विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए खांडसा गांव के सतपाल तंवर ने 14 जुलाई को उसके खिलाफ एससीएसटी एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज करवाई थी।
सपना ने याचिका में बताया कि यह रागिनी विभिन्न लोकगायक पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय से प्रस्तुत करते आ रहे हैं। इस मामले में केवल उन्हें टारगेट किया गया, जबकि उनका किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। ऐसे में इस एफआइआर को रद किया जाए। सपना ने बताया कि इस मामले में हाई कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा रखी हैं। इस पर हाई कोर्ट ने मुख्य केस के साथ ही याचिका पर सुनवाई तय की है।