जानलेवा हमले के आरोपी को अदालत ने दोषी पाते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा

आर आर पाण्डेय 
प्रतापगढ़ : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आज विनोद कुमार यादव निवासी तिगनाई का पुरवा मजरे बेंती थाना हथिगवां को जानलेवा हमले का दोषी पाते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न जमा करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की राशि चोटिल लल्लन प्रसाद यादव को दी जाएगी। वादिनी मुकदमा संगीता निवासी भाले का पुरवा मजरे जमेठी कुंडा के अनुसार उसके पति लल्लन के मित्र विनोद चार मई 2013 को सात बजे शाम घर आए थे।

वह लोग खाना खा कर सो गए। सुबह पांच मई को दोनों स्कूटर से निकले तथा विनोद ने कि तुम्हारा पैसा व चेक जो लिया है दे देंगे। शाम को उसके पास रामचंद्र के माध्यम से ग्राम प्रधान जमेठी सूर्यभान के पास फोन आया कि लल्लन यादव को टोड़ी का पुरवा के पास किसी ने गोली मारकर छोड़ दिया है। वह घायल अवस्था में पड़ा है। उसके बाएं चेहरे पर चोटें थीं। बाएं तरफ दिमाग की हड्डियां टूटी हुई थीं। उसे स्वरूपरानी अस्पताल इलाहाबाद ले गई। वादिनी का आरोप था कि लेनदेन को लेकर विनोद ने ही उसे गोली मारी और मरा समझकर भाग गया। राज्य की ओर से पैरवी जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मो.अनवारुल हसन खां ने की।

हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को कॉर्पोरेट के दबाव से मुक्त रखने के लिए आप आर्थिक सहयोग यदि करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें


Welcome to the emerging digital Banaras First : Omni Chanel-E Commerce Sale पापा हैं तो होइए जायेगा..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *