अवैध संबंधों की खुल न जाये पोल, कर दिया मासूम किशोरी की हत्या

रॉबिन कपूर 
फर्रुखाबाद। रंगरेलिया मनाते देखे जाने पर किशोरी की हत्या करने वाले प्रेमी युगल को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार ही कर लिया। थाना मेरापुर पुलिस ने ग्राम खलवारा निवासी सूर्यकांत यादव उर्फ भूरे पुत्र राकेश व उसकी अचरा निवासी प्रेमिका को कोला तिराहा से गिरफ्तार किया और उनके पास से शिल्पी की सफेद रंग की मूंगो की माला बरामद करने का दावा किया है। पुलिस ने भूरे को पुलिस लाइन स्थित सभागार में मीडिया के सामने पेश किया। पुलिस अधीक्षक सुभाष सिंह बघेल ने बताया कि भूरे ने अपनी प्रेमिका के सहयोग से 14 मार्च की शाम अवधेश यादव के गेहूं के खेत में गांव की 12 वर्षीय शिल्पी की गला दबाकर हत्या की थी।

एसपी ने सरहानीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को बधाई देकर 5 हजार रूपये इनाम देने की घोषणा की। गिरफ्तारी टीम में मेरापुर थानाध्यक्ष सुशील कुमार पटेल, उपनिरीक्षक राजेश कुमार, स्वाट टीम एवं सर्विलांस टीम के कर्मचारी शामिल रहे। भूरे ने पुलिस को बताया कि उसके रीता से करीब 4 वर्ष पूर्व से अवैध सम्बंध थे। उसकी शादी होने के बाबजूद सम्बंध बने रहे। घटना वाली शाम हम लोग गांव में अवधेश यादव के गेहूं के खेत में रंगरेलिया मना रहे थे।
शिल्पी ने हम लोगों को नग्न अवस्था में देख लिया था और नंगे देखे जाने की जानकारी परिवार वालों को देने की चेतावनी दी थी। इश्कबाजी का खुलासा हो जाने के भय से हम लोगों ने शिल्पी की गला घोटकर हत्या कर दी थी और उसके मुंह में मिट्टी भर दी थी। भूरे का 8 मई को ही विवाह हुआ है। वह बीते दिनों प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था। जब पुलिस ने उसे पकडने का प्रयास किया तो वह भाग गया था। डाक्टरी जांच में शिल्पी के साथ रेप की पुष्टि नही हुई। पुलिस ने जांच के दौरान रेप की धारा हटा दी।
मालुम हो कि शिल्पी करीब 4 बजे खेत पर घास लेने गई थी। जब वह शाम 7 बजे तक घर वापस नहीं गई। तब उसका 8 वर्षीय छोटा भाई खेत पर गया। उसने खेत में घास की गठरी देखी। वह काफी देर तक खेत के आस.पास बहन को तलाश करता रहा। जब बहन दिखाई नहीं पड़ी तो वह घास लेकर घर चला गया और मां को घटना की जानकारी दी। तब महिला बेटी की तलाश में खेत के इधर-उधर भटकती रही। तभी उसे पड़ोस के गेहूं के खेत में बेटी का शव दिखाई पड़ा। किशोरी नग्नावस्था में थी जिससे अनुमान लगाया गया कि बलात्कार करने के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या की गई। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध 302, 201 व 376 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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