अपात्र कार्डो को निरस्त करके पात्र के कार्ड बनेगे – डीएम
मऊ : जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि सार्वजनिक वितरण में परदर्शिता लाये जाने हेतु एवं वितरण व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त बनाये जाने हेतु समस्त जनपदवासियो को निम्नवत सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत चयनित पात्र गृहस्थी परिवारो का सत्यापन शासन से प्राप्त निर्देेश के क्रम में 01 मई,2017 से आरम्भ हो कर 31 मई तक पूर्ण करा लिया जायेगा तथा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रो में 100 दिन के अन्दर इसका क्रियान्वयन कर लिया जायेगा।
उक्त के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय के स्तर नामित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर उचित दर विक्रेता के दुकान से सम्बद्ध चयनित पात्र गृहस्थी परिवारो का सत्यापन किया जायेगा तथा सत्यापन में पाये गये आपत्र कार्डधारक को निरस्त कर उनके स्थान पर पात्र परिवारों का चयन किया जायेगा तथा अपात्र पाये गये परिवारो से प्राप्त किये गये खाद्यान्न की रिकवरी भी कराई जायेगी। राशनकार्ड सत्यापन आनलाईन प्रदर्शित सूची का होगा तथा मानक के अनुसार अपात्रो को बाहर किया जायेगा एवं छूट गये है उन्हें सम्मलित किया जायेगा। यह भी उल्लेख करना है कि जिन लाभार्थियो का अथवा उनके परिवार के सदस्यो का आधार कार्ड नहीं बना है, वे तत्काल आधार कार्ड बनवाले एंव उक्त की छाया प्रति सम्बन्धित उचित दर विक्रेता को उपलब्ध करा दें। यदि किसी उचित दर विक्रेता द्वारा सही मात्रा में अर्थात सही तौल में खाद्यान्न का उठान नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जायेगी। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि किसी विपणन केन्द्र पर विपणन निरीक्षक द्वारा उचित मात्रा अर्थात सही मात्रा में तौल कर खाद्यान्न निर्गमित नहीं किया जाता है तो इसकी जानकारी उचित दर विक्रेता द्वारा विभाग को तत्काल रूप से दी जायेगी।
शासन स्तर से माह-अप्रैल, मई, जून 2017 हेतु प्राप्त मिट्टी तेल के कोटा के अनुसार एवं शासनादेश में निहित निर्देश के क्रम में जनपद में प्रचलित अन्त्योदय राशनकार्डाें पर 04 लीटर प्रतिकार्ड की दर से एवं पात्र गृहस्थी परिवारो के राशनकार्डाें पर 02 लीटर प्रतिकार्डाें की दर से मिट्टी तेल का वितरण किया जायेगा। शासन स्तर से ए0पी0एल0 राशनकार्ड़ो पर मिट्टी तेल का आवंटन प्राप्त न होने के फलस्वरूप ए0पी0एल0 राशनकार्डाें पर मिट्टी तेल का वितरण नहीं हो सकेगा।
सर्तकता समिति की बैठक दिनांक 26.04.2017 को
मऊ : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत वितरण व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त बनाये रखने हेतु जिला स्तरीय सर्तकता समिति की बैठक दिनांक 26.04.2017 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कलेक्टेट स्थित जिलाधिकारी कक्ष में सम्पन्न हुई जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उठान किये जाने वाले खाद्यान्न का वितरण शत-प्रतिशत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि खाद्यान उठान के समय द्वितीय स्तर तथा तृतीय स्तर पर सत्यापन कडाई से कराया जाय। खाद्यान वितरण के समय नामित पर्यवेक्षक तथा सतकर्ता समिति की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाय। उचित दर विक्रेताओ को विपणन गोदाम से शत-प्रतिशत तौल कर खाद्यान मिले। बोगस राशनकार्डों के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि वर्तमान में प्रदर्शित सूची का सतत् सत्यापन कर अपात्रो का नाम डिलीट किया जाये। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी क्यामुद्दीन अन्सारी, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सचिव डी0सी0एफ0, सी0एम0ओ0 तथा समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी आपूर्ति निरीक्षक व पूर्ति लिपिक एवं अन्य उपस्थित रहे।
विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन 28.04.2017
मऊ :जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मऊ के तत्वाधान में स्थान राजीव गांधी महिला पी0जी0 कालेज तह0 सदर, जनपद मऊ के प्रांगण में दिनांक 28.04.2017 को समय सुबह 09:00 बजे से महिलाओ के विधिक अधिकार विषयक जानकारी के बाबत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है। उक्त आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर लाभान्वित होवें।
जिला स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठक
मऊ : जिला स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठक प्रभारी जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्टेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। उक्त के क्रम में गत बैठक में औद्योगिक क्षेत्र ताजोपुर की खराब सड़क की मरम्मत के मामलो पर धन स्वीकृत होने पर भी फर्म द्वारा कार्य न कराने पर उस फर्म के उपर कार्यवाही करने के लिए शासन में पत्र लिखने के निर्देश दिये गये। औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस की गश्त लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखने के निर्देश दिये। औद्योगिक क्षेत्र में मेन्टीनेन्स चार्च कम करने के लिए शासन में पत्र लिखने के निर्देश दिये गये। औद्योगिक स्थान सहादपुरा में सड़क की मरम्मत कराने के लिए 33.11 लाख का आगणन भेजा गया है। उक्त अवसर पर उद्योग महाप्रबन्धक, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, प्रधानाचार्य आई0टी0आई0 सहित उद्यमी संयज सिंह, आनन्द सिंह अयुब सहित सम्बन्धित अधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे।
अक्षय तृतीय पर बाल विवाह जैसी कुप्रथाओ से दूर रहें
मऊ : रूणिवादी परम्परा के कारण समाज के लोगों द्वारा अपने लड़के लड़कियो का विवाह अक्षय तृतीय जैसे कतिपय दिनांक पर कर देते हैं, अक्षय तृतीय दिनांक 28.04.2017 को है। ऐसे में बाल विवाह जैसी कुप्रथाओ से दूर रहें, इस प्रकार की कोई भी सूचना अगर किसी को प्राप्त होती है तो जिला प्रोबेशन अधिकारी के मोबाईल नम्बर 8707810655 पर तत्काल सूचना देने का कष्ट करें, ताकि बाल विवाह को रोका जाये इसके अतिरिक्त अपने नजदीकी थाने में भी सूचना दें। बाल विवाह विशेष कर बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक है, जिसके कारण नाबालिको के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास में बाधक होता है जिसके कारण भावी पीढ़ी भी प्राभावित होती है। बाल विवाह एक समाजिक अपराध भी है।