रामपुर रेल दुर्घटना – आरोपी रेल कर्मियों पर जीआरपी में मुकदमा दर्ज

रविशंकर दुबे 

रामपुर : ट्रेन हादसे में जीआरपी रामपुर ने अज्ञात रेलवे अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ रेलवे एक्ट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। जीआरपी का कहना है कि यात्रियों, घटना स्थल पर मौजूद लोग और खुद जीआरपी ने यह देखा की रेल लाइन फै्क्चर थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इसी आधार पर जीआरपी रामपुर ने यह कदम उठाया है।

 15 अप्रैल की सुबह करीब आठ बजे जिला रामपुर में राज्यरानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस डाउन मेरठ से लखनऊ जाते समय पलट गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के सिविल लाइंस में कोसी ब्रिज के ठीक नीचे हुए इस हादसे में 16 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गये थे। गनीमत रही की किसी भी यात्री की कैजुअल्टी की खबर नहीं मिली। घटना स्थल पर पहुचे बरेली जोन के आईजी विजय प्रकाश ने रेल ट्रैक वैल्डिंग होने की वजह से दुर्घटना की बात कही थी। इसके बाद लखनऊ से एटीएस ने पहुचकर जांच पड़ताल की। कई एजेंसियां घटना की जांच पड़ताल में लगी हैं वहीं जिला रामपुर की जीआरपी पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि रेल ट्रैक फै्क्चर होने की वजह से हादसा हुआ। जिसके चलते जीआरपी पुलिस ने रेल अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता मानते हुए अज्ञात रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियेां के खिलाफ रेलवे एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। जीआरपी पुलिस ने अण्डर सेक्शन 287, 137, 338, 427 और 154 रेलवे एक्ट के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इससे रेल विभाग में हडकम्प मच गया है।  

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