सुल्तानपुर – लूट आरोपी की ज़मानत अर्जी ख़ारिज
हरिशंकर सोनी
सुलतानपुर। लूट व फर्जीवाड़े के मामले में आरोपियो की तरफ से अपर जिला जज-सप्तम की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी,जिस पर सुनवाई के पश्चात पुलिस की कहानी एवं खुलासे को प्रथमदृष्टया संदिग्ध मानते हुए सत्र न्यायाधीश अजय कुमार दीक्षित ने आरोपियो की जमानत के लिए पर्याप्त आधार पाते हुए उन्हें राहत दी है।
मामला लंभुआ थाना क्षेत्र से जुड़ा है। इसी क्षेत्र के रहने वाले अभियोगी मनीष कुमार चौरसिया ने बीते अगस्त माह की घटना बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक वह घटना की शाम अपनी दुकान से घर के लिए बाइक से जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार तीन बदमाशो ने उसे ओवर टेक कर रोक लिया आैर लोहे की राड एवं अन्य हथियारो से हमला करते हुए उसकी बाइक ,मोबाइल एवं नकदी छीन लिया। मामले में तीन अज्ञात के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज हुआ। प्रकरण की विवेचना कर रहे थानाध्यक्ष धर्मराज उपाध्याय ने पहले आरोपी राहुल कुमार का नाम प्रकाश में लाया आैर उसे आरोपी बना दिया। जिसके पास से बाइक की बरामदगी भी दर्शायी।शेष दो अज्ञात की तलाश जारी रही। पुलिस को सही आरोपियो को ढूढ़ने व पकड़ने में कोई मशक्कत न करनी पड़े इसलिए प्रकाश में आये आरोपी राहुल के बयान के आधार पर थानाध्यक्ष ने सुशील कुमार व रवि कुमार का भी नाम प्रकाश में लाते हुए उन्हें मामले में मुल्जिम बना दिया आैर सभी आरोपियों पर लूटी गयी बाइक का नम्बर प्लेट बदलकर फर्जीवाड़े की धारा बढ़ोत्तरी कर दी।पता नही राहुल ने सचमुच अपने बयान में अन्य दोनों आरोपियो का नाम लिया भी था या फिर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए थानाध्यक्ष ने स्वयं मनमुताबिक बयान दर्ज कर आरोपियो का नाम प्रकाश में ला दिया।