दहेज हत्या के मामले में पति सहित 4 को उम्रकैद
गोपाल जी
बिहार के नवादा में स्थानीय अदालत ने वर्ष 2014 में दहेज की मांग को लेकर एक महिला की हत्या के मामले में आज उसके पति, सास, ससुर और जेठ को उम्रकैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. लोक अभियोजक देवानंद प्रसाद ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायधीश कौशलेश कुमार ने नवादा जिले के नरहट बाजार निवासी मंजू देवी की दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर वर्ष 2014 में हत्या करने मामले में पति गणेश साव, ससुर बालेश्वर साव, सास बच्ची देवी और जेठ दिनेशर साव को आज उम्रकैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
मंजू देवी की नवादा जिले के नरहट बाजार निवासी गणेश साव से शादी 2013 में हुई थी. दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 21 नवंबर 2014 को आग लगाकर कर मारने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.