बिहार में बालू पर राहत : ट्रांसपोर्टरों को गाड़ियों में GPS और E-LOCK नहीं होगा जरूरी
सुमित भगत (सन्नी)
पटना : खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य से बाहर बालू का निर्यात करने वाले ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत दी है. विभाग ने राज्य से बाहर बालू का निर्यात करने के लिए इ-चालान तो अनिवार्य कर दिया है लेकिन वाहनों में जीपीएस व ई-लॉक लगाने की अनिवार्यता फिलहाल समाप्त कर दी है। खान निदेशक असंगबा चुबा आओ ने सभी बंदोबस्तधारियों को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य से बाहर बालू लेकर जाने वाले वाहनों में फिलहाल जीपीएस व ई-लॉक की अनिवार्यता नहीं रहेगी।
लेकिन बालू व अन्य लघु खनिजों की ढुलाई करने वाले वाहन तिरपाल से ढंके होने चाहिए। साथ ही उन्होंने बालू दो बस्त बंदोबस्तधारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि निर्यात होने वाले लघु खनिजों का खनन किसी भी स्तर पर अवैध नहीं होना चाहिए। इसके लिए वाहनों के सभी कागजात अपडेट हों और वाहन ओवरलोडेड नहीं होने चाहिए। खान निदेशक ने अपने विभागीय अधिकारियों को भी इस तरह के सभी प्रावधानों का सख्ती से पालन करने तथा निर्यात होने वाले लघु खनिजों की विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।