पूर्व सांसद अतीक की क्रिमिनल हिस्ट्री तलब,

गिरफ्तारी न होने से हाईकोर्ट खफा, 13 को सुनवाई
आफताब फारुकी 
इलाहाबाद। शियाटस नैनी परिसर में घुसकर मारपीट व लूट के मामले में ढीली पुलिसिया कार्यवाही पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट में हाजिर एसपी यमुनापार, इलाहाबाद अशोक कुमार से कहा कि यदि वह आरोपियों की गिरफ्तारी करने में असमर्थ हो तो कोर्ट जांच अन्य एजेंसी को सौंपने पर विचार करे। 

कोर्ट ने घटना के आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद की आपराधिक हिस्ट्री मांगी है और अगली सुनवाई की तिथि 13 फरवरी को कार्यवाही रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति यशंवत वर्मा की खण्डपीठ ने शियाट्स के प्राक्टर रामकिशन सिंह की सुरक्षा की मांग में दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए यह कहा है। याची की याचिका वापसी की मांग को अस्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा है कि इसे जनहित याचिका मानते हुए कार्यवाही करेंगे। 
कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई जारी है। यदि अतीक अहमद को कोर्ट में समर्पण करना है तो हाईकोर्ट में करें। अगली तिथि तक अन्य कोर्ट समर्पण अर्जी की सुनवाई न करे। पूर्व सांसद पर अपने 50 से अधिक समर्थकों के साथ शियाट्स परिसर में जबरन घुसकर मारपीट करने व लूट करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज है। अपराध की धाराएं गंभीर न होने के कारण पुलिस गिरफ्तारी से बच रही है। कोर्ट ने परिसर मे घुसने को गंभीर माना और कहा कि गिरफ्तारी होनी चाहिए।

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