दुष्कर्म मामले में दस वर्ष की सजा.
(गोपाल आनंद)
बिहार भागलपुर . प्रथम अपर जिला जज जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्मी नंदकिशोर मंडल को दस वर्ष सजा सुनाई और पाच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने और सजा भुगतनी होगी। मामला शाहकुंड थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का है।
10 मई 2014 की रात गाव में एक बारात देखने आई आठ साल की बच्ची को नंदकिशोर बहला-फुसलाकर प्राथमिक विद्यालय शिवरामपुर की छत पर ले गया और वहा दुष्कर्म किया। बच्ची ने डर के कारण मा को कुछ नहीं बताया, पर सुबह जब मा को शक हुआ तब वे उसे लेकर शाहकुंड पीएचसी आयी। चिकित्सकों ने दुष्कर्म की पुष्टि की। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शकर जयकिशन मंडल ने बताया कि मा के सख्त होने पर बच्ची ने सारी कहानी बता दी। इसके बाद बच्ची की मा ने शाहकुंड थाने में नंदकिशोर पर मामला दर्ज कराया।