नूर आलम वारसी के साथ बहराइच के मुख्य समाचार
गो कैशलेस जागरूकता के लिए आयोजित हुआ शिविर ।
बहराइच । गो कैशलेस व्यवस्था से आमजन की रोजमर्रा की जिन्दगी में आसानी लाये जाने के उद्देश्य से सीएससी द्वारा पीएफएस कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट भिन्गा रोड़ दरगाह शरिफ, बहराइच पर में गो कैशलेस, गो डिजिटल मिशन कैम्प का आयोजन किया गया।
सीएससी जिला प्रबंधन अधिकारी अपर्णा सिंह, हरि प्रकाश शुक्ला, उस्मान गनी व अरबाज खान ने आयोजित कैम्प के दौरान मौजूद नागरिकों को नकदी रहित लेन-देन के लिए प्रेरित करते हुए उसके फायदे बताये। आयोजित कैम्प के दौरान हरि प्रकाश शुक्ला ने पांच तरीकों यूपीआई, यूएसएसडी प्रीपेड वैलेट कार्ड, पीओएस, आधार कार्ड व पेटीएम का विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए कहा कि इन माध्यम से हम कैशलेस ट्रान्जेंक्शन कर रोज़मर्रा की जिन्दगी को आसान बना सकते हैं। उन्होंने मौजूद नागरिकों से अपील की कि गो कैशलेस सुविधा की जानकारी अपने माध्यम से अन्य लोगों तक पहुंचायें जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। कैम्प के दौरान नागरिकों को पैन कार्ड व आधार कार्ड बनवाने के लिए प्रोत्साहित किया साथ ही साथ इसकी उपयोगिता भी बतायी गयी। कैम्प में डा. फैजान उल्ल अन्सारी, सालू, सफी अहमद सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
तालाब आवंटन के लिए 29 दिसम्बर को तहसील महसी में आयोजित होगा शिविर !
बहराइच । मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या 54161/2003 इन्द्रपाल बनाम सरकार उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14 मई 2009 व सिविल रिट याचिका संख्या 18838/2012 प्रमोद कहार व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16 अप्रैल 2012 के अनुपालन में तहसील महसी में मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त तालाबों का आवंटन नीलामी पद्धति से किये जाने के लिए तहसील सभागार महसी में 29 दिसम्बर 2016 को मध्यान्ह 12:00 बजे से शिविर का आयोजन किया गया है। नीलामी अधिकारी नायब तहसीलदार महसी होंगे।
यह जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी महसी गौरांग राठी आईएएस ने बताया कि तहसील महसी अन्तर्गत ग्राम खसहा मोहम्मदपुर में गाटा सं. 285 क्षेत्र 1.335 हे. व गाटा सं. 1569 क्षेत्र 0.508 हे., तारापुर खुर्द में गाटा सं. 1076 क्षेत्र 0.461 हे., गाटा सं. 727 क्षेत्र 0.478 हे., गाटा सं. 602ख क्षेत्र 0.284 हे. व गाटा सं. 32मि. क्षेत्र 3.756 हे., पूरे बस्ती गडरिया गाटा सं. 839द क्षेत्र 0.349 हे. व गाटा सं. 855मि. क्षेत्र 0.644 हे., नकवा में गाटा सं. 608 क्षेत्र 0.490 हे. व गाटा सं. 1क क्षेत्र 5.504 हे., मुनीमपुर कलाॅ में गाटा सं. 794/1324 क्षेत्र 1.335 हे., गाटा सं. 273 क्षेत्र 1.084 हे. व गाटा सं. 197 क्षेत्र 2.027 हे., धरमकुन्डा में गाटा सं. 612क क्षेत्र 1.911 हे., गाटा सं. 735 क्षेत्र 5.561 हे. व गाटा सं. 786 क्षेत्र 8.835 हे., रायपुर गाटा सं. 1181 क्षेत्र 0.668 हे., बेहड़ में गाटा सं. 448 क्षेत्र 0.470 हे. व गाटा सं. 695/1238 क्षेत्र 0.275 हे. तथा रेहूवा मंसूर में गाटा सं. 1368 क्षेत्र 0.345 हे. क्षेत्रफल के तालाब/पोखर, मीनाशय एवं जल प्रणालियों का नीलामी पद्धति से पांच वर्षीय पट्टा किया जायेगा।
इसी प्रकार ग्राम बरूवा बेहड़ में गाटा सं. 250 क्षेत्र 0.140 हे., गाटा सं. 219 क्षेत्र 0.170 हे. व गाटा सं. 224 क्षेत्र 0.522 हे., मुन्सारी में गाटा सं. 742क क्षेत्र 0.749 हे., डोकरी में गाटा सं. 974 क्षेत्र 0.984 हे., सिपहिया हुलास में गाटा सं. 36 क्षेत्र 0.240 हे., समदा में गाटा सं. 282 क्षेत्र 0.300 हे., जैतापुर में गाटा सं. 693 क्षेत्र 0.388 हे., गाटा सं. 17 क्षेत्र 0.218 हे., गाटा सं. 374 क्षेत्र 0.210 हे., गाटा सं. 401 क्षेत्र 0.223 हे. व गाटा सं. 491 क्षेत्र 1.016 हे., धर्मापुर गाटा सं. 646क क्षेत्र 0.210 हे., गाटा सं. 446 क्षेत्र 1.112 हे., गाटा सं. 28 क्षेत्र 0.202 हे. व गाटा सं. 571 क्षेत्र 0.239 हे., गनियापुर में गाटा सं. 792/1 क्षेत्र 4.027 हे. व गाटा सं. 223/5 क्षेत्र 4.784 हे., कुरसहा में गाटा सं. 84 क्षेत्र 2.281 हे., शंकरपुर लक्ष्मनपुर में गाटा सं. 33 क्षेत्र 5.414 हे., भगवानपुर विलासपुर में गाटा सं. 312ख क्षेत्र 5.341 हे. तथा ऐरिया में गाटा संख्या 818 क्षेत्र 0.0830 हे., गाटा संख्या 50 क्षेत्र 0.2710, गाटा संख्या 455 क्षेत्र 0.0200 हे., गाटा संख्या 1025 क्षेत्र 0.0490 हे. व गाटा संख्या 776 क्षेत्र 0.0810 हे. क्षेत्रफल के तालाब/पोखर, मीनाशय एवं जल प्रणालियों का नीलामी पद्धति से पांच वर्षीय पट्टा किया जायेगा।
उप जिलाधिकारी महसी ने बताया कि नीलामी प्रक्रिया में बोली बोलने की पात्रता एवं शर्ते शासनादेश (यथा संशोधित) संख्या 3736 दिनांक 17 अक्टूबर 1995 के अनुरूप होगी जो तहसील एवं राजस्व परिषद की वेबसाइट बीओआर डाट यूपी डाट एनआईसी डाट इन पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि मा. उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार तालाब पट्टा नीलामी की न्यूनतम धनराशि रू. 10 हज़ार प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गयी है। पट्टे की शर्तो एवं नीलामी से सम्बन्धित किसी अन्य जानकारी के लिए रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय तहसील महसी में आर.के. श्यामलाल से किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता है। शिविर के माध्यम से शासनादेश संख्या 3735/1-2-95-रा-2 दिनांक 17 अक्टूबर 1995 में वर्णित नियमों के अनुरूप मछुआ समुदाय व अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के मध्य नीलामी पद्धति से तालाबों का पंचवर्षीय पट्टा किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि नीलामी में बोली बोलने के इच्छुक व्यक्ति को ज़मानत धनराशि जो कि प्रत्येक इकाई के निर्धारित धनराशि का 10 प्रतिशत होगी, बोली बोलने से पूर्व जमा करनी होगी तथा नीलामी सम्पन्न होने के पश्चात नीलामग्रहीता को सर्वोच्च बोली की धनराशि जो तय होगी उसकी प्रथम किश्त अर्थात 01 वर्ष का लगान तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि प्रतिवर्ष लगान के रूप में जमा करना होगा। ऐसा न करने पर ज़मानत के तौर पर एन.एस.सी. की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।