मारपीट के मुक़दमे में दोनों पक्षों को न्यायालय ने सुनाई सजा
दानिश अफगानी
बलिया। थाना उभाव ग्राम शेखपुर में सन 2005 में दो पक्षो में हुए विवाद का फैसला सुनाया प्रकरण ये है कि मोतिलाल राजभर ने थाना उभाव में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि दीपक आदि के घर से पुरानी रंजिश है और हमेशा प्रताड़ित करते रहते है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षो में मारपीट हुई। एक तरफ यादव जी दूसरे तरफ राजभर के लोगो पर मुकदमा दर्ज हुआ।
यादव जी के तरफ से छः लोग 1.संतोष यादव पुत्र गुलाब यादव बोलोरो ड्राइवर 2. दीपक यादव पुत्र श्यामा यादव 3 योगेंद्र यादव पुत्र शोभा 4 खेदारु यादव,केदार यादव पुत्रगण फौजदार यादव 5 उमेश यादव पुत्र टेगारु यादव और इन लोगो पर लगे धारा 147,323,325,452,504,506, अपराध संख्या 22A/05 प्रत्येक अभियुक्तगण धारा 147 अंतर्गत एक एक वर्ष 452 मे पाँच वर्ष 325,149 में 5, 5, वर्ष 506 में एक वर्ष 504 में 6 माह व 1,1, हजार रुपया अर्थदण्ड वही दूसरे पक्ष को,मुकदमा अपराध संख्या 22/2005 धारा 147,148,149,452,307,308,323,324,325,504,506 अभियुक्तगण 1 जयराम,पुत्र शिवपूजन 2,सामलाल, रामलाल,पुत्रगण वंशराज,3रामभवन पुत्र मोतीलाल 4 विनोद पुत्र मुसाफिर 5 रामानन्द पुत्र शिव 6 अच्छेलाल पुत्र जमुना 7 सुरेंद्र पुत्र हरिलाल को न्यायालय ने 26/9/18 को फैसला सुनाते हुए जेल भेज दिया इस घटना की जानकारी गांव में होते ही क्षेत्र में हलचल मच गया कि एक ही गांव के 15 लोग जेल चले गये। देर ही सही न्ययालय से लोगो को न्याय तो मिला।