स्लाटर हाउस को लेकर सभी याचिकाओं पर होगी एक साथ सुनवाई
मो आफताब फ़ारूक़ी
इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बूचड़खाने की स्थापना को लेकर इलाहाबाद व लखनऊ पीठ में विचाराधीन सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई करने का आदेश दिया है। इन याचिकाओं की सुनवाई 16 अगस्त को होगी।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति एम.के.गुप्ता की खण्डपीठ ने गोरखपुर के दिलशाद अहमद व 120 अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह व अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया पंजीकरण कराकर दो बड़े दस छोटे व 50पंक्षियों के वध करने की छूट है। सरकारी पशुवधशाला पर सरकार विचार कर रही है। याची का कहना था कि 2001 में कोर्ट ने अस्थायी पशु वधशाला खोलने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में मार्डन बूचड़खाना बनाने का आदेश दिया है। जिसका स्थानीय निकाय पालन नहीं कर रहे हैं।