हत्या व प्राणघातक हमले में आरोपियों की जमानत खारिज
हरिशंकर सोनी
सुलतानपुर। दलित की हत्या व प्राणघातक हमले के मामले में आरोपियों की तरफ से अदालतों में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात जिला जज ने हमले के आरोपी की अंतरिम जमानत खारिज कर दी। वहीं स्पेशल जज श्यामजीत यादव ने हत्यारोपी की जमानत नमंजूर कर दी है।
पहला मामला मुंशीगंज थाना क्षेत्र के पलिया गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले उमर अली समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ रीना सिंह ने 28 मई 2017 की घटना बताते हुए प्राणघातक हमले समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया। इसी मामले में उमर अली की तरफ से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिसकी अंतरिम जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है। मूल जमानत पर सुनवाई के लिए आगामी 11 अक्टूबर की तिथि नियत की है।
दूसरा मामला मुसाफिरखाना क्षेत्र के अढ़नपुर गांव का है। जहां के रहने वाले रामदेव की आरोपियों ने बीते 21 जून को हमलाकर हत्या कर दी। मामले में मृतक के बेटे संजय की तहरीर पर अजय पांडेय समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तफ्तीश के दौरान आरोपी रघुनंदन सिंह निवासी नारा अढ़नपुर का भी नाम प्रकाश में आया। इसी मामले में रघुनंदन की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट श्यामजीत यादव ने खारिज कर दिया है।