किशोरी से दुष्कर्म मामले में स्पेशल जज ने दिया एफआईआर का आदेश
हरीशंकर सोनी
सुलतानपुर। शौच के लिए गयी किशोरी से दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत ने संज्ञान लिया है। स्पेशल जज आरपी सिंह ने गंभीर प्रकरण में भी सूचना के बावजूद एफआईआर न दर्ज करने पर दोस्तपुर थानाध्यक्ष के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए मामले में केस दर्ज कर तफ्तीश के लिए आदेश दिया है।
मामला दोस्तपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर सराय गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले आरोपी शीतला प्रसाद उर्फ चंदू के खिलाफ अभियोगी ने बीते 27 सितम्बर की रात 10 बजे की घटना बताते हुए स्पेशल जज की अदालत में केस दर्ज कराने को लेकर अर्जी दी। जिसमें आरोप है कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री शौच के लिए गयी थी। इसी दौरान आरोपी शीतला प्रसाद ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता चिल्लाई तो कई लोग मौके पर भी पहुंच गये तब आरोपी वहां से फरार हो गया। अभियोगी ने इस घटना की सूचना तुरंत 100 नंबर पर दी। जिस पर पहुंची पुलिस आरोपी शीतला प्रसाद को पकड़कर थाने ले आई आैर बंद कर दिया।
जिसके बाद से अभियोगी अपनी पीड़िता नाबालिग पुत्री को लेकर थाने के चक्कर काटता रहा,लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज ही नहीं की गयी। यही नहीं पुलिस पर आरोपी शीतला से रूपये लेकर छोड़ देने का भी आरोप है। इतना ही नहीं पुलिस वालों पर अभियोगी को थाने से डांटकर भगा देने का आरोप भी लगा । प्रकरण की सूचना जरिए रजिस्ट्री एसपी को भी दी गयी,लेकिन महज खानापूर्ति की नजर से देखे जाने वाला रजिस्ट्री पत्र पर कोई एक्शन लिया ही नहीं गया। मजबूरन अभियोगी ने कोर्ट की शरण ली। स्पेशल जज आरपी सिंह ने पाक्सो एक्ट से जुड़े मामले में सूचना के बाद भी केस न दर्ज करने पर छह माह की सजा व जुर्माने का हवाला देते हुए दोस्तपुर थानाध्यक्ष को कड़ी चेतावनी के साथ प्रकरण में अविलंब एफआईआर दर्ज कर जांच के लिए आदेशित किया है।