हत्या व डकैती के मामलों में आरोपियों की जमानत खारिज,दियरा स्टेट की आराजी से जुड़े फर्जीवाड़े में आरोपी को मिली राहत
हरिशंकर सोनी
सुलतानपुर। हत्या व डकैती समेत अन्य गंभीर मामलों में आरोपियों की तरफ से संबंधित अदालतों में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात फर्जीवाड़े के आरोपी को राहत मिली है।शेष सभी आरोपियों की जमानत अर्जी अदालतों ने खारिज कर दी है।
पहला मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के आदिलपुर से जुड़ा है। जहां के रहने वाले सीताराम की हत्या के मामले में आरोपी सुनील कुमार शुक्ल निवासी पूरे भोज तिवारी- मुसाफिरखाना की तरफ से स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिसे स्पेशल जज श्यामजीत यादव ने खारिज कर दिया है। वहीं इसी अदालत में जगदीशपुर थाने से जुड़े दूसरे मामले में चोरी के आरोपी प्रदीप कुमार निवासी नैली नयानगर जिला अम्बेडकर नगर की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है।
तीसरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के शाहगंज इलाके से जुड़ा है। जहां के रहने वाले राधे कुंवर के खिलाफ अपने सहयोगियों की मदद से फर्जीवाड़ा कर दियरा स्टेट से जुड़ी आराजी हड़पने का आरोप है। इसी मामले में आरोपी की तरफ से जिला जज की अदालत में जमानत पर सुनवाई चली। जिस पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जमानत पर विरोध जताया,वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता आर्तमणि मिश्र व जितेंद्र मिश्र ने आरोपों को निराधार बताते हुए जमानत स्वीकार करने की मांग की। तत्पश्चात जिला जज ने राधेकुंवर की जमानत मंजूर कर ली।
चौथा मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के नसीराबाद से जुड़ा है। जहां के रहने वाले साहबदीन व दिलीप कुमार की तरफ से हत्या के मामले में प्रस्तुत जमानत अर्जी को जिला जज ने खारिज कर दिया है। पांचवां मामला कोतवाली नगर क्षेत्र से जुड़ा है। जहां पर 21 जुलाई 2016 को कलेक्शन एजेंट से हुई डकैती के मामले में आरोपी अल्ताब उर्फ धर्मेंद्र निवासी भिलाई थाना मोहनगंज अमेठी की तरफ से एडीजे तृतीय की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।