पालिका अध्यक्ष को लगा झटका, कोर्ट ने आदेश किया खारिज
हरी शंकर सोनी
सुल्तानपुर- सोनम चिश्ती द्वारा मकान के नामांतरण को लेकर चल रहे मुकदमें में अध्यक्ष नगर पालिका द्वारा सोनम चिश्ती के खिलाफ आदेश करने के निर्णय को खारिज कर दिया है। विदित रहे कि शहर के पल्टू का पुरवा घोसियाना निवासी किन्नर सोनम चिश्ती का दाखिल याचिका में वादिनी का कहना है कि एक मकान की मालिक सुगिया थी, जिसको सुगिया ने मोहल्ले की ही निवासिनी रेहाना को बैनामा कर दिया।
उक्त मकान को रेहाना ने 9-03-2018 किन्नर सोनम चिश्ती को कर दिया, जिसको लेकर किन्नर सोनम चिश्ती ने नगर पालिका परिषद के अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराने को लेकर आवेदन किया, 04 – 06 – 2018 को नगर पालिका अध्यक्ष बबिता जायसवाल द्वारा नामांतरण वाद को खारिज कर दिया गया, जिसमें अध्यक्ष नगर पालिका द्वारा यह कहा गया कि उक्त मकान पर उनका पूर्ण स्वामित्व नहीं पाया गया है, अध्यक्ष ने अपने ही आदेश में जैबुन निशा के नाम मकान नम्बर दर्ज होने का जिक्र किया है ।
वहीं जैबुन निशां ने ईओ नगर पालिका परिषद को पत्र देते हुए कहा था कि उसका नाम साहिबन गलत दर्ज हो गया है , जिसको काटकर किन्नर सोनम चिश्ती का नाम दर्ज किया जाए , जिसको ईओ नगर पालिका परिषद द्वारा अध्यक्ष बबिता जायसवाल के समक्ष ना प्रस्तुत करके स्वयं खारिज कर दिया। सीजेएम आशारानी सिंह ने साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष के आदेश को खारिज करते हुए, निर्देश दिया है की उक्त अपील में दर्शित बिंदुओं पर विचार करते हुए मामले का निस्तारण करें। तो वहीं किन्नर सोनम चिश्ती की मानें तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता वश उनके नामांतरण प्रक्रिया को बाधित किया गया है, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर के तानाशाही रवैये को आज न्याय से झटका लगा है, जरूरत पड़ने पर माननीय उच्च न्यायालय तक जाने की बात कही।