उपजिलाधिकारी घोसी का एतिहासिक फैसला, 14 दिसम्बर को हो प्रधान पद हेतु पुनः मतदान
रूपेंद्र भारती
घोसी /मऊ उपजिलाधिकारी डॉ सीएल सोनकर ने सोमवार कल्यानपुर ग्राम सभा के प्रधान पद के विवाद में अपने ऐतिहासिक फैसले में दो गांवो के मतदाता सूची में सके ही नाम को सही पाकर 14 दिसम्बर को पुनर्गणना आदेश पारित किया है।ज्ञात रहे कि कल्यानपुर गांव सभा मे 1दिसम्बर को हुये चुनाव तथा मतगणना में एक मत से प्रेमशीला यादव विजयी हुई थी।इसी को लेकर हारे प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह ने रिट दाखिल किया था।पुनः मतगणना 10बजे उपजिलाधिकारी कक्ष में होगी।
कल्यानपुरबनियापार ग्रामसभा के प्रधानी के चुनाव में प्रेमशीला यादव 544 मत पाई थी।दूसरे स्थान पर रहे सत्येंद्र सिंह को 543 मत मिले थी।प्रेमशीला यादव एक मत से विजयी हुई थी।इस को लेकर सत्येंद्र सिंह ने रीट दाखिल किया था।सुनवाई के दौरान उपजिलाधिकारीद सीएल सोनकर ने सोमवार को अपने 26पेज के ऐतिहासिक फैसले में पाया कि रीट में शिकायत कीये गए 10 मतदाताओ का नाम कल्यानपुर के साथ घोघवल रामपुर ग्रामसभा के मतदाता सूची दर्ज होना को सही पाया।जो कि निर्वाचन आयोग के साथ पंचायती राजएक्ट 1947 की धारा 12ग के विरुद्ध पाते हुये सभी 10 मददाताओ के मतों को शून्य घोषित कर दिया।इस तरह से घोघवल रामपुर के साथ कल्यानपुर गांव में प्रधानी के चुनाव में पड़े सभी 10 मत शून्य होने के चलते पुनः 14दिसम्बर को मतगणना का आदेश दिया।