वाराणसी भगदड़ मामले में जय गुरूदेव समर्थकों की याचिका खारिज

आफताब फारुकी 
इलाहाबाद। वाराणसी राजघाट पुल पर 15 अक्टूबर को हुई भगदड़ में बाबा जयगुरूदेव के शिष्य पंकज बाबा के समर्थकों की भगदड़ में 25 लोगों की मौत को लेकर दर्ज प्राथमिकी की वैधता के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका खारिज हो गयी है। कोर्ट ने कहा कि आयोजकों ने जिला प्रशासन को दी गयी सूचना से कई गुना भीड़ इकट्ठी कर आयोजन अनुमति शर्तां का उल्लंघन किया है। ऐसे में दर्ज प्राथमिकी पर हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। 
यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति ए.के.मुखर्जी की खण्डपीठ ने कार्यक्रम के आयोजक बच्चू प्रसाद गुप्ता व बाबू सिंह की याचिका पर दिया है। मालूम हो कि पंकज बाबा के धार्मिक आयोजन में तीन हजार लोगों के इकट्ठा होने की एडीएम सिटी वाराणसी ने अनुमति दी। शहर के भीड़ भरे एरिया से शोभायात्रा भी निकाली जानी थी। किन्तु सुबह से भीड़ जुटने लगी। आयोजकां ने लाखों लोगों को बुला लिया। पांच लाख लोग इकट्ठा हुए। राजघाट पुल पर भगदड़ में 25 लोगों की मौत हो गयी जिस पर जिला प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज करायी है।

हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को कॉर्पोरेट के दबाव से मुक्त रखने के लिए आप आर्थिक सहयोग यदि करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें


Welcome to the emerging digital Banaras First : Omni Chanel-E Commerce Sale पापा हैं तो होइए जायेगा..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *