स्वाद रेस्टोरेंट सहित तीन दुकानों पर चार लाख जुर्माना
अखिलेश सैनी
बलिया : नामचीन दुकानों व रेस्टोरेंट से खाद्य सामग्री ले सुरक्षा की प्रति निश्चित हो जाने वालों की आंख खोलने जैसा एक बड़ा निर्णय बुधवार को अपर जिलाधिकारी के न्यायालय से आया है। दो वर्ष पूर्व नगर की तीन नामचीन दुकानों से लिए गए सैंपल के फेल होने क मामले में चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिन तीन दुकानों पर जुर्माना लगा है उनमें विशुनीपुर स्थित नामचीन स्वाद रेस्टोरेंट पर दो लाख, खरौनी कोठी स्थित राकेश सह की मिठाई बेकरी की दुकान पर डेढ़ लाख तथा विजय सिनेमा रोड स्थित राजकुमार की दुकान पर 50 हजार का अर्थ दंड शामिल है।
तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नौ जुलाई 2014 को स्वाद रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया। किचन में रखे पनीर का सैंपल एकत्रित कर वाराणसी जांच के लिए भेजा गया। जांच में पनीर में ‘मिल्क फैट’ 50 फीसद से कम पाया गया जो मानक क विपरीत था। इस मामले में बार-बार नोटिस भेजने के बाद भी संचालक नौशाद अहमद ने न तो विभाग का संज्ञान लिया न ही कोर्ट का। एडीएम कोर्ट से दी जा रही नोटिस को भी नजर अंदाज किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए दो लाख का अर्थदंड का आदेश दिया। एक मामले में एडीएम मनोज ¨सघल ने खरौनी कोठी स्थित राकेश ¨सह की मिठाई बेकरी की दुकान पर डेढ़ लाख का अर्थदंड लगाया। विजय सिनेमा रोड स्थित राजकुमार जायसवाल की दुकान की नमूने फेल होने के मामले में 50 हजार का अर्थदंड निर्धारित किया गया।