जिलाधिकारी के निर्देशन में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई सम्पन्न

तारिक खान

सड़क दुर्घटना वाले स्थलों को चिन्हित कर यातायात संकेतक चिन्ह लगाए जाएंगे

09 और 11 अप्रैल 2019 को चलेगा सीट बेल्ट, हेलमेट चेकिंग अभियान

प्रयागराज

स्कूलों में संचालित वाहनों में सुरक्षा के मानकों की जायेगी चेकिंग, मानकों के अनुरूप न होने पर होगी कार्यवाही

10 करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की होगी सड़क सुरक्षा आडिट

हिट एंड रन केस में दुर्घटना में मृत व्यक्तियों को रुपए 25000 एवं स्थायी अशक्तता की स्थिति में रुपए 12500 मिलेगे

सवारी ढोने वाले (यात्री) वाहनों से दुर्घटना में मृत होने की स्थित में रुपए 25000 एवं घायल होने पर रुपए 20000 तथा यात्री वाहन से अन्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर रुपए 10000 एवं अन्य व्यक्ति के घायल होने पर रुपए 5000 मिलेंगे

सड़क दुर्घटना होने पर चिकित्सा सुविधा यथाशीघ्र उपलब्ध कराए जाने हेतु किया गया निर्देशित

प्रयागराज।

जिलाधिकारी के निर्देशन में आज संगम सभागार में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक अपर जिलाधिकारी नगर श्री अशोक कनौजिया की उपस्थिति में सम्पन्न हुयी। बैठक में एआरटीओ प्रवर्ततन श्री रविकान्त शुक्ला के साथ सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क दुर्घटना वाले स्थलों को चिन्हित कर वहां पर यातायात संकेतकों को लगाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक यातायात को निर्देशित किया गया। इसी तरह लोगो को यातायात नियमों से जागरूक करने के लिए सीट बेल्ट, हेलमेट की चेंकिग अभियान हर सप्ताह में दो दिवस चलाये जाने के निर्देश के क्रम में आगामी 8 अप्रैल एवं 11 अप्रैल को तिथिया निर्धारित की गयी। बैठक में रूपये 10 करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की सड़क सुरक्षा आडिट कराने जाने को कहा गया।
बैठक में सोलेशियम स्कीम 1989 के अंतर्गत हिट एण्ड रन केस में दुर्घटना में मृत व्यक्तियों को रूपये 25000/- एवं स्थायी अशक्तता की स्थिति में रूपये 12500/- पीडितो उपलब्ध कराने जाने की जानकारी दी गयी। इसी तरह सवारी ढोने वाले (यात्री) वाहनो से दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में रूपये 25000/- एवं गम्भीर रूप से घायल होने की दशा में रूपये 20000 तथा यात्री वाहन से अन्य व्यक्ति की मृत्त्यु होने पर रूपये 10,000 एवं अन्य व्यक्ति के गम्भीर रूप से घायल होने पर रूपये 5000/- दिये जाने की जानकारी दी गयी।
स्कूलों में संचालित हो रहे वाहनों में सुरक्षा के मानकों को लागू कराये जाने हुते बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही चेंकिग के दौरान स्कूली वाहनों मे मानकों के अनुरूप सही न पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी। सड़क दुर्घटना होने की स्थिति में घायलों को यथाशीघ्र चिकित्सिय सुविधा मिले इसके लिए चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया तथा यह भी कहा गया कि घायल व्यक्ति को अस्पताल लेकर पहुंचने वाले व्यक्ति का सहयोग किया जाय।

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