गौ तस्करी की रोक थाम हेतु जनपद में गौ तस्करो के विरुद्ध दसवा गैगेस्टर की कार्यवाही


अखिलेश सैनी
थाना हल्दी
दिनांक 03.10.2016 को थाना हल्दी अन्तर्गत 04 अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी गैगेस्टर की कार्यवाही दिनांक 17.11.2015 समय 15.20 बजे थानाध्क्ष हल्दी को जरिये मुखबीर सूचना मिली की बलिया के तरफ से एक गाय वाली पिकअप न0 UP60 T 5129 आरही है जो बिहार की तरफ जायेगी मुखबीर की बातों को विश्वास मे लेते हुए हल्दी थाना के सामने रोकने का प्रयास किया गया तो गाड़ी न रोक कर भागने का लगे गाड़ी का पीछा कर भरसौता पेट्रोल पम्प के सामने पकड़ लिया गया।, अभियुक्त सत्तन नट पुत्र वकिल नट साकिन पैगम्बर थाना बनियापुर जनपद सारन छपरा बिहार आदि 04 नफर के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 640/15 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 का अभियोग पंजीकृत है। जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर गैगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है, उनके सम्पत्ति जब्ती के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जा रही है। जनपद के किसी भी थाने पर पशु तस्कर पकडे जायेंगे तो उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए गैगेस्टर की कार्यवाही अवश्य की जायेगी। इन अभियुक्तों के भय एवं आतंक से कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराने तथा गवाही देने से डरता है,थाना स्थानीय पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 559/16 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत है विवेचना प्रचलीत है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबीश दी जा रही है। जनता को किसी भी प्रकार की गौ तस्करी के सम्बन्ध में सूचना मिलती है तो गोपनीय तरीके से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बन्द लिफाफा (जरीये डाक अथवा रजिस्ट्री) या स्वंय प्रस्तुत होकर सूचना दे सकते है।

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