बलात्कार के आरोपी सांसद अतुल राय की शपथ ग्रहण हेतु याचिका हुई ख़ारिज
ए जावेद
वाराणसी. दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद घोसी के नवनिर्वाचित बीएसपी सांसद अतुल राय की शपथ ग्रहण करने दिल्ली जाने की अनुमति देने संबंधी अर्जी मंगलवार को खारिज हो गई। न्यायिक मैजिस्ट्रेट (प्रथम) आशुतोष तिवारी की कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए आदेश में कहा कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं, चाहे वह सामान्य नागरिक हो या जनप्रतिनिधि।
बीएसपी सांसद ने अपने अधिवक्ता अनुज यादव के जरिए 27 जून को कोर्ट में आवेदन देकर कहा था कि आरोपी घोसी के निर्वाचित सांसद हैं। दुराचार के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में होने के कारण अभी तक लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण नहीं कर सके हैं। शपथ ग्रहण के लिए पुलिस अभिरक्षा में नई दिल्ली लोकसभा भवन भेजे जाने की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया था।
इसके अलावा अतुल राय की ओर से एक अन्य आवेदन देकर जेल में जान को खतरा बताया गया था। खाने में जहर मिलाए जाने की आशंका जताने के साथ ही घर का भोजन दिए जाने और जेल में समुचित सुरक्षा दिलाए जाने की भी मांग की थी। बीएसपी सांसद के दोनों आवेदनों पर किसी न किसी कारण सुनवाई तीन बार टली। मंगलवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने शपथ ग्रहण के लिए जाने की अनुमति दिए जाने संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।