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जिलाधिकारी ने लगाई प्राथमिक विद्यालय इटौरा चौबेपुर में चैपाल

मऊ- ज़िलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में धारा 52 के प्रकाशन के पहले लोगों द्वारा किये गये आपत्तियों पर प्राथमिक विद्यालय इटौरा चौबेपुर में चैपाल लगाकर सुनी गयी लोगों की समस्याएं। जिलाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत इटौरा चौबेपुर के जमीनी हकीकत के बारे में नायब तहसीलदार, कानूनगोय एवं लेखपालों से ली गयी। जिसमें चकबन्दी के अनुसार जंगल के 3 गाटे 6.19 हे0, बंजर के 52 गाटे 4.064 हे0, पोखरी के 15 गाटे 1.775 हे0, पोखर के 2 गाटे .700 हे0, बाहा के 19 गाटे 1.368 हे0, नदी के 3 गाटे 3.387 हे0, ताल के 2 गाटे 4.72, नाली के 30 गाटे 1.195 हे0, आबादी के 12.783 हे0, गोदाम के 1 गाटे .024, खोर के 11 गाटे 1.397, भीटा के 4 गाटे 0.524, खलिहान के 1 गाटे .145 हे0, देव स्थान के .008 हे0, सौरहन के 2 गाटे 0.060 हे0 सरकारी दस्तावेजों में दर्ज मिला। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत इटौरा चौबेपुर की चकबन्दी सन् 1991 की हुई है।

इसी क्रम में ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गयी कि ग्राम सभा की पोखरियों एवं अन्य सरकारी जमीनों को गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिसपर जिलाधिकारी द्वारा ग्रामीणों को आस्वश्त किया गया कि जल्द की कब्जाधारियों के खिलाफ कार्यवाही कर पोखरियों तथा अन्य सरकारी जमीनों को खाली कराया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया गया जिसमें बच्चों से प्रश्न किये गये तथा शिक्षा की गुणवत्ता देखी गयी। ग्राम प्रधान को निर्देश दिये गये कि रसोईयों से लकड़ी पर खाना न बनवायें उन्हे गैसिलेण्डर उपलब्ध करा दें।

जिलाधिकारी द्वारा ग्रामवासियों से बताया गया कि आप का जनपद सर्वे के अनुसार 96 प्रतिशत साक्षर होने के बाद भी आप अपनी सभ्यता एवं सांस्कृति को भुलते जा रहें हैं, जिसके कारण आज समाज में एक दुसरे के प्रति प्रेम भाव कम होने लगा है। उन्होने बताया कि गुरू, माता-पिता एवं बड़ों का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है इसी से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण निर्धारित होता है और हम अपने समाज को एक रूप दे पाते है। शिक्षा ही एक ऐसी कुंजी है जिसके माध्यम से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने अन्तिम कड़ी में ग्रामवासियों से बताया गया कि आप सभी अपने घरों के आस-पास आम, पिपल, बरगद सहित अन्य पौधे अवश्य लगाये जिससे आपका शुद्ध वातावरण एवं जल संरक्षण बना रहे।

उक्त अवसर पर ज्वाइंट मजिस्टेट/उप जिलाधिकारी मु0बाद गोहना अतुल वत्स, जिला सूचना अधिराकी डा0 जितेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी मु0बाद, खण्ड विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार जावेद, कानूनगोय, लेखपाल, ग्राम प्रधान सहित ग्रामीण उपस्थित रहे।

ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायत की जाँच के लिये शिकायतकर्ता यदि जाँच अधिकारी के सामने उपस्थित नही होता तो वह जाँच को चुनौती नही दे सकता

मऊ-जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी द्वारा एक विज्ञप्ति के बताया गया कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि ग्राम प्रधानो के विरूद्ध जाच कराने हेतु ग्राम वासियो/शिकायतकर्ताओ द्वारा सामान्य तौर पर बिना साक्ष्य के ही केवल शपथ समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जिससे शिकायती पत्रो की जाच नियमानुसार नही हो पा रही है। जबकि उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1997 उ0प्र0 पंचायत राज (प्रधानो एवं सदस्यो को हटाया जाना) जाच नियमावली 1947 यथा संशोधित जाच नियमावली 2001 के अन्तर्गत ग्राम प्रधानो के विरूद्ध जाच कराने हेतु निम्न व्यवस्थाये दी गयी है किसी ग्राम प्रधान या सदस्य के विरूद्ध शिकायत करने वाला कोई व्यक्ति अपनी शिकायत सरकार या जिला मजिस्टेट को भेज सकता है,

प्रत्येक शिकायत के साथ उसके साथ समर्थन में शिकायतकर्ता का अपना शपथ पत्र और सभी व्यक्तियो का वह अभियोग से सम्बन्धित तथ्यो की सूचना प्राप्त करने का दावा करता है, के नोटरी के समक्ष सत्यापित शपथ पत्र और साथ में अभियोग से सम्बन्धित सभी दस्तावेज, जो उसके कब्जे में अथवा शक्ति में हो, संलग्न होंगे। किसी भी ऐसी शिकात को ग्रहण नही किया जायेगा जिसमें इस नियम के पूर्ववर्ती उपबन्धो का अनुपालन नही किया हो। यदि किसी प्रधान या सदस्य के विरूद्ध कोई शिकायत किसी लोक सेवक द्वारा की जाय तो इस नियम के पूर्ववर्ती उपबन्धो में दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक नही होगा।

उक्त के अतिरिक्त शिकायती पत्र के जाच के समय जाच अधिकारी के समक्ष शिकायतकर्ता यदि उपस्थित नही होता है तो जाच अधिकारी द्वारा दी गयी जाच रिर्पोट को शिकायत कर्ता द्वारा चुनौती नही दी जा सकती। उपरोक्त जाच नियमावली के उपबन्धों के नियम के अन्तर्गत शिकायती पत्र प्रस्तुत करने पर ही जाच सम्भव हो पायेगी। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित शिकायती पत्र ग्राह्य नही होगी। और न ही अमल में लायी जायेगी। जिसको विधि सम्मत न होने के कारण निरस्त समक्षा जायेगा।

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