हरियाणा – नाबालिग से पहले गन पॉइंट पर गैंग रेप, फिर अज्ञात कार चालको ने लिफ्ट देने के बहाने किया गैंग रेप
आफताब फारुकी
गुड़गांवः महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवालिया निशान पर हरियाणा प्रशासन आ गया है। मौजूदा प्रकरण में एक नाबालिग लड़की का दो बार सामूहिक बलात्कार होने की बात सामने आई है। मामला हरियाणा के मेवात जिले का है।
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग पीडिता का आरोप है कि उसे अगवा कर बाइक से जंगल ले जाया गया, जहां पहले से दो और युवक मौजूद थे। इन तीनों युवकों ने बन्दुक की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया और फरार हो गए। इसके बाद सड़क से गुजर रहे कार सवारों ने लिफ्ट देने के बहाने नाबालिग का एक बार फिर बलात्कार किया। पीडिता ने आरोप लगाया है कि वे उसे एक ऑफिस ले गए, जहां उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इसके बाद आरोपी पीड़िता को पुन्हाना-जुरेहड़ा सड़क पर छोड़कर फरार हो गए।
पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर तीन नामजद सहित दो अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण, पॉक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी 15 साल की बेटी 30 जुलाई की शाम को घर से लापता हो गई थी लेकिन 31 जुलाई को लड़की पुराने घर के पास मिली। पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी का कहना है कि 30 जुलाई की शाम एक युवक उसे जबरन बाइक पर बैठाकर सुन्हेडा के जंगलों में ले गया, जहां उसके दो दोस्त पहले से ही मौजूद थे। तीनों ने बंदूक की नोक पर उसका बलात्कार किया और फरार हो गए।
पीड़िता के आरोपों के अनुसार इसके बाद जब वह पैदल की घर की तरफ जाने लगी तो रास्ते में एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी में दो लोग सवार थे। घर छोड़ने की बात कहकर उन्होंने पीड़िता को गाड़ी में बैठा लिया। दोनों आरोपी उसे एक ऑफिस ले गए, जहां उसके साथ दोबारा बलात्कार किया गया। उसके बाद 31 जुलाई की सुबह वे उसे जुरेहड़ा सड़क पर छोड़कर फरार हो गए।
पीड़िता के पिता ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत एक अगस्त को महिला पुलिस थाने में की थी, लेकिन घटना के पांच दिन बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने इस संबंध में पॉक्सो एक्ट के साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 34, 363, 366A, 506 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।