जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून के खिलाफ पूर्व सैन्य अधिकारियो और नौकरशाहों ने दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में याचिका
आफताब फारुकी
नई दिल्ली: अनुच्छेद 370 से संबंधित याचिका पर सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच सुनवाई कर रही है। इस बीच जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने और राज्य के बंटवारे के खिलाफ कुछ पूर्व सैन्य अधिकारी और नौकरशाहों ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
Six petitioners, including former Air Vice Marshal Kapil Kak and Retired Major General Ashok Mehta, have moved the Supreme Court challenging the J&K Reorganisation Bill & the abrogation of Article 370. https://t.co/Sw7HI7YjZw
— ANI (@ANI) August 17, 2019
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इन याचिकाकर्ताओं में पूर्व एयर वाइस मार्शल कपिल काक और रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता, गृह मंत्रालय के पुर्व अधिकारी राधा कुमार, हिंडाल तैयब जी, जम्मू कश्मीर कैडर के पूर्व आईएएस अधिकार, पंजाब कैडर के पूर्व आईएएस अमिताभ पांडे और केरल कैडर के पूर्व आईएएस और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव गोपाल पिल्लई का नाम शामिल है।
इन सभी याचिकाकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह पहला मौका नहीं है जब इस फैसले के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इससे पूर्व जो याचिकाएं अनुच्छेद 370 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गईं थी। जिन पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।