आज़म खान, उनकी पत्नी और विधायक पुत्र अब्दुल्लाह आज़म सहित कुल 9 लोगो पर गंभीर धाराओ में मुकदमा हुआ दर्ज
आरोपियों में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैंन वसीम रिज़वी और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैंन ज़फर फारुकी भी शामिल
हरमेश भाटिया
रामपुर। आजम खान और गौहर यूनिवर्सिटी की मुश्किलें कम होती नही नज़र आ रही है। इस बार आज़म खान सहित उनकी पत्नी भी मुश्किलों में दिखाई दे रही है। ताज़ा प्रकरण में आज़म खान, उनकी पत्नी तन्जीन फातिमा, बेटे अब्दुल्लाह आज़म खान सहित कुल 9 लोगो पर धोखाधड़ी सहित कई गंभीर धाराओ में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस प्रकरण में आरोपियों की लिस्ट में शिया वक्त बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिज़वी और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ज़फर फारुकी भी शामिल है।
प्रकरण में प्राप्त समाचारों के अनुसार मुकदमा अज़ीम नगर थाने में दर्ज हुआ है। जिसमे रामपुर सांसद आज़म खान, उनके बेटे विधायक अब्दुल्लाह आज़म खान, आज़म खान की पत्नी तंजीम फातिमा, शिया वक्फ बोर्ड के वसीम रिज़वी तथा सुन्नी वक्फ बोर्ड के ज़फर फारुकी सहित कुल 9 लोगो पर आईपीसी की धारा 420, 409, 447, 467, 468, 471, 120बी और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपों के अनुसार शत्रु संपत्ति को वक़्फ़ संपत्ति बनाकर और वक़्फ़ संपत्ति को साजिश के तहत इन लोगो ने मिल कर हड़प लिया है।
प्रकरण में वादी ने आरोप लगाया है कि इन लोगो ने कूट रचित दस्तावेज के सहारे जौहर यूनिवर्सिटी के लिए केंद्र सरकार की स्वामित्व वाली शत्रु संपत्ति को कब्ज़ा करने के लिए वक़्फ़ में दर्ज कराया था। ये संपत्ति शिया वक़्फ़ में दर्ज करवा कर शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिला लिया। दर्ज मुक़दमे में गंभीर धाराओ के कारण आरोपियों को गिरफ़्तारी का भी डर बना हुआ है। उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत 7 साल से अधिक कारावास का प्रावधान है। एसपी रामपुर अजय पाल शर्मा ने यह भी बताया के कई मामलों में आजम खान के सह आरोपी न्यायालयों से एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका कर चुके हैं लेकिन न्यायालय से उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई है। वही आजम खान को भी अभी तक किसी तरह की रिलीफ नहीं मिली है।