मानीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी लायी रंग, दुष्कर्म करने वाला दुराचारी 08 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड से हुआ दण्डित
संजय ठाकुर
मऊ- पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के कुशल पर्वेक्षण में पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित मानिटरिंग सेल द्वारा, वर्ष 2016 में थाना दक्षिणटोला में पंजीकृत मु0अ0सं0 776/16 धारा 376,506 भादवि व 3/4 पास्को एक्ट के लगातार प्रभावी पैरवी रंग लाई.
पैरवी का असर था कि दिनांक 04.09.19 को, न्यायालय एएसजे प्रथम द्वारा आरोपी अभियुक्त अमि0 मजहर पुत्र जियाउद्दीन निवासी मिर्जा हाजीपुरा थाना दक्षिणटोला मऊ को दोष सिद्ध करते हुये क्रमशः 08 वर्ष के कठोर कारावास व 04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। तथा अर्थदण्ड न देने के कारण 02 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।