डॉ कफील की मुश्किलें नही हुई है कम, होगी एक और जाँच

आफताब फारुकी

लखनऊ: बीआरडी मेडिकल कालेज का नाम आते ही एक और नाम आता है डॉ कफील खान। बीते सप्ताह डॉ कफील के खिलाफ जाँच में क्लीन चिट की बात सामने आई थी। मगर लगता है कि डॉ कफील की मुश्किलें कम होने का अभी नाम नही ले रही है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबित बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कफील खान के खिलाफ अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार और कर्तव्य पालन में घोर लापरवाही करने के आरोपों पर जांच करने का आदेश दिया है। बताते चले कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगस्त 2017 के दौरान ऑक्सीजन की कमी से 60 से ज्यादा बच्चों की मौत होने के बाद कफील खान पर भ्रष्टाचार और चिकित्सकीय लापरवाही के आरोप लगाए गए थे। इन्हीं आरोपों के कारण कफील खान को नौ महीने जेल में रहना पड़ा था।

हालांकि एक आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने पाया था कि डॉ. खान मौतों के लिए दोषी नहीं थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑक्सीजन सप्लायर ने पेमेंट नहीं होने के कारण आपूर्ति में कटौती कर दी थी। लेकिन राज्य सरकार इसे सही नहीं मानती है। विभागीय जांच के लिए तत्कालीन प्रमुख सचिव (स्टाम्प) हिमांशु कुमार को जांच अधिकारी बनाया गया था। लंबे समय से चल रही जांच के बाद लगभग एक महीना पहले ही शासन को रिपोर्ट सौंपी गई थी।

बीते गुरुवार को प्रमुख सचिव (चिकित्सा शिक्षा) रजनीश दुबे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि डॉ. कफील को किसी ने क्लीन चिट नहीं दी है। अभी किसी भी विभागीय कार्रवाई में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। प्रमुख सचिव ने कहा कि चंद रोज पहले से डॉ. कफील जिन बिंदुओं पर क्लीन चिट मिलने का दावा कर रहे हैं, उन बिंदुओं पर जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है। इसलिए क्लीन चिट की बात बेमानी है।

कफील खान के खिलाफ होने वाली नई जांच के जांच अधिकारी रजनीश दुबे होंगे। उन्होंने कहा कि डॉ. कफील अहमद खान द्वारा मीडिया और सोशल मीडिया पर जांच रिपोर्ट के निष्कर्षो की भ्रामक व्याख्या करते हुए खबरें प्रकाशित कराई जा रही हैं। प्रमुख सचिव ने कहा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में घटित घटना में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के बाद डॉ. कफील के खिलाफ चार मामलों में विभागीय कार्यवाही शुरु की गई थी।

दुबे ने कहा कि खान को सरकारी सेवा में सीनियर रेजीडेंट व नियमित प्रवक्ता के सरकारी पद पर रहते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस करने और निजी नर्सिग होम चलाने के आरोपों में दोषी पाया गया है। अन्य दो आरोपों पर अभी शासन द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। रजनीश दुबे ने बताया कि बच्चों की मौत के मामले में तत्कालीन प्राचार्य डॉ. राजीव कुमार मिश्रा, एनेस्थीसिया विभाग के सतीश कुमार और बाल रोग विभाग के तत्कालीन प्रवक्ता डॉ. कफील अहमद को निलंबित किया गया था। प्रमुख सचिव ने कहा कि डॉ. कफील जो खुद को निर्दोष करार दिए जाने का प्रचार कर रहे हैं, वह गलत है।

उन्होंने कहा कि डॉ. कफील पर एक और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। उन पर अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, कर्तव्य पालन में घोर लापरवाही करने का आरोप लगाया गया है। इसकी जांच के लिए प्रमुख सचिव (चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण) को जांच अधिकारी बनाया गया है। इस प्रकार उन पर कुल 7 आरोप अभी प्रक्रियाधीन है।

हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को कॉर्पोरेट के दबाव से मुक्त रखने के लिए आप आर्थिक सहयोग यदि करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें


Welcome to the emerging digital Banaras First : Omni Chanel-E Commerce Sale पापा हैं तो होइए जायेगा..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *